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क्या सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं CJI सूर्यकांत, जानें SC की पावर

CJI सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं की मुलाकात की मांग को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि अदालतें राजनीतिक बहसों के लिए नहीं हैं. संविधान के तहत सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट को सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है.

भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के बीच उस समय एक नया और दिलचस्प कानूनी सवाल खड़ा हो गया, जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से साफ मना कर दिया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे न्याय पाने के इच्छुक हर आम और खास नागरिक के लिए सदैव खुले हैं, लेकिन अदालत को राजनीतिक बहसों का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए. इस घटनाक्रम के बाद देश भर में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च अदालत की सीमाएं और अधिकार क्या हैं. 

क्या देश के मुख्य न्यायाधीश के पास इतनी असीम शक्ति है कि वे किसी भी चुनी हुई सरकार को जब चाहें बर्खास्त कर सकें? आइए देश की सर्वोच्च अदालत की शक्तियों, उसकी कानूनी सीमाओं और संविधान द्वारा तय की गई लक्ष्मण रेखा को समझते हैं.

सरकार बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है?

भारतीय संविधान की रूपरेखा में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि देश का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सीधे तौर पर किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है. हमारे देश का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के पावन सिद्धांत पर पूरी तरह काम करता है, जिसके अंतर्गत शासन के तीन प्रमुख स्तंभ- विधायिका (कानून बनाने वाली संसद), कार्यपालिका (नीतियां लागू करने वाली सरकार) और न्यायपालिका (कानून की समीक्षा करने वाली अदालत)—अपने-अपने तय दायरे में रहकर कार्य करते हैं. 

इनमें से किसी भी एक अंग को दूसरे अंग के आंतरिक या प्रशासनिक कार्यों में बेवजह दखल देने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई है. इसलिए, किसी भी राज्य सरकार को हटाने या गिराने की प्रक्रिया केवल संवैधानिक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) या सदन में बहुमत परीक्षण के आधार पर ही संभव हो सकती है, जिसका न्यायपालिका से सीधा ताल्लुक नहीं होता.

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न्यायिक समीक्षा की शक्ति और उसकी सीमाएं

हालांकि सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली अदालत के पास किसी भी सरकार या संसद द्वारा बनाए गए कानून, नीतियों या शासकीय आदेशों की वैधता की गहन जांच करने का पूरा अधिकार होता है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है. यदि न्यायालय को अपनी कानूनी प्रक्रिया के दौरान यह महसूस होता है कि सरकार द्वारा पारित किया गया कोई भी नया कानून या नियम देश के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत उस विशिष्ट कानून को असंवैधानिक घोषित करके पूरी तरह रद्द कर सकती है. 

इसके बावजूद, कानून को खारिज करने और पूरी सरकार को बर्खास्त करने की प्रक्रिया में जमीन-आसमान का फर्क होता है. सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने भी समय-समय पर यही याद दिलाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को उनके तय दायरे में ही काम करना चाहिए और न्यायपालिका को राजनीतिक खींचतान से दूर रखा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार और राज्यों के विवाद

देश की सर्वोच्च अदालत के पास संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक बेहद खास मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से वह केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले गंभीर कानूनी विवादों की सीधी सुनवाई करती है. इसके अलावा यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में किसी सीमा, पानी या प्रशासनिक नीति को लेकर उलझ जाते हैं, तो इस तरह के अंतर-राजकीय मामलों का समाधान खोजने का अधिकार भी केवल इसी अदालत के पास सुरक्षित है. यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने और केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका प्रदान करता है.

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और रिट अधिकारिता

आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता का अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि देश के किसी भी नागरिक के बुनियादी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. इस स्थिति में अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण जैसी विशेष रिट जारी करके प्रशासनिक तानाशाही या मनमाने फैसलों पर तुरंत रोक लगा सकती है. यह नागरिकों के लिए एक ऐसा मजबूत कानूनी कवच है जो सरकार या किसी भी एजेंसी को मनमानी करने से रोकता है और न्याय की गारंटी देता है.


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अपीलीय अधिकारिता और अधीनस्थ अदालतों के फैसले

भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सबसे आखिरी और सर्वोच्च अपीलीय मंच है, जो संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 के अंतर्गत देश भर के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है. चाहे मामला किसी संवैधानिक व्याख्या का हो, सिविल विवाद का हो या फिर किसी गंभीर आपराधिक घटना का हो, नागरिक देश की निचली अदालतों से होते हुए अपनी अंतिम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं. यहां पर वरिष्ठ न्यायाधीश सभी पक्षों की दलीलों को बहुत बारीकी से सुनते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निचली अदालतों के फैसलों में कानून की कोई त्रुटि या अनदेखी तो नहीं रह गई है.

स्वतः संज्ञान लेने की ताकत

संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत देश का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है, जिसका मतलब यह है कि यहां होने वाली हर एक कार्यवाही और सुनाए जाने वाले सभी ऐतिहासिक फैसले हमेशा के लिए डिजिटल और लिखित दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित दर्ज कर लिए जाते हैं. देश की अन्य सभी निचली अदालतें इन पुराने फैसलों को नजीर या प्रमाण के रूप में मानती हैं. इसके अलावा, यदि अदालत को अखबारों, मीडिया या अन्य माध्यमों से किसी बड़े जनहित के मुद्दे या मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो वह अनुच्छेद 142 और स्वतः संज्ञान की शक्ति का प्रयोग करके खुद ही मामले की सुनवाई शुरू कर सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.

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