Bihar Election Result 2025: क्या कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन उठाते हैं डिप्टी सीएम, संविधान में इनके लिए क्या है नियम?
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना की जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन मिलता है या नहीं.

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के लिए मतगणना जारी है. इसी बीच बिहार में राजनीतिक चर्चाएं माहौल में छाई हुई है. बड़ा सवाल यह है कि अगली सरकार कौन बनाएगा. वहीं इसी बीच एक और जिज्ञासा उभर रही है कि क्या उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन मिलता है या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
उपमुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन
दरअसल ऐसा नहीं है. उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री से ज्यादा वेतन नहीं मिलता. इस पद के राजनीतिक महत्व के बावजूद भी संविधान दोनों पदों को समान कानूनी और वित्तीय आधार पर ही रखता है. आपको बता दें कि भारतीय संविधान उपमुख्यमंत्री के पद को परिभाषित, वर्णित और यहां तक की उल्लेखित भी नहीं करता. यह एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि एक राजनीतिक रचना है. इस पद का इस्तेमाल सरकारों द्वारा अक्सर आंतरिक संतुलन को बनाए रखना के लिए किया जाता है. हालांकि कानूनी तौर पर इस पद के साथ कोई भी विशेष शक्ति या फिर विशेष अधिकार नहीं जुड़ा है.
कानून के तहत समान दर्जा और वेतन
अब क्योंकि संविधान उपमुख्यमंत्री को एक अलग श्रेणी में नहीं रखता इसलिए उनके वेतन और भत्ते बाकी सभी कैबिनेट मंत्रियों के समान ही निर्धारित किए जाते हैं. हर राज्य अपने खुद के मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम का इस्तेमाल करता है. ऐसे मामले में कानूनी तौर पर उपमुख्यमंत्री सीधे कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में ही आते हैं. इसी के परिणाम स्वरुप दोनों का समान वेतन, भत्ते, आवास और कर्मचारी सहायता मिलते हैं. इसी के साथ उपमुख्यमंत्री को कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिलता.
क्या होती है उपमुख्यमंत्री की भूमिका
फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक नहीं है क्योंकि इस पद को धारण करने वाला व्यक्ति मंत्री परिषद का वैध सदस्य बना रहता है. हालांकि यह भूमिका काफी बड़ी नजर आती है और अक्सर राजनीतिक प्रभाव डालती है लेकिन उपमुख्यमंत्री के पास कोई भी अतिरिक्त प्रशासनिक या फिर संवैधानिक अधिकार नहीं होते. उपमुख्यमंत्री की शक्तियां किसी भी बाकी कैबिनेट मंत्री के समान ही होती हैं. वे मुख्यमंत्री की सहायता कर सकते हैं या फिर वरिष्ठ मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं.
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Source: IOCL






















