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Bads Of Bollywood: आर्यन खान मानहानि केस में समीर वानखेड़े को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने पूछा- 'दिल्ली में ही क्यों मुकदमा किया'

Bads Of Bollywood: समीर वानखेड़े ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गलत छवि दिखाने के आरोप में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मानहानि का मुकदमा दिया है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से वानखेड़े को राहत नहीं मिली है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा आर्यन खान द्वारा डायरेक्टेड नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ रोक की मांग करते हुए दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई की. वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग भी की थी. हालांकि कोर्ट से वानखेड़े को फिलहाल झटका मिला है और उन्हें याचिका में संशोधन करने के लिए कहा गया है. 

समीर वानखेड़े ने दिल्ली में क्यों मुकदमा दायर किया? 
समीर वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान  समीर वानखेड़े के वकील से पूछा कि आपने दिल्ली में मुकदमा क्यों दायर किया है. सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए. तो वहीं दूसरी तरह सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए.

 वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि इसे दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, जहां तक वेबसीरीज़ को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित करने की बात है तो मेरी मानहानि हुई है. इसके बाद कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील सेठी से कार्रवाई का कारण पूछा. जिस पर सेठी ने कहा कि वेब सीरीज़ दिल्ली समेत सभी शहरों के लिए है, मीम्स दिल्ली के लोगों के तौर पर मेरे ख़िलाफ़ हैं. 

कोर्ट ने वानखेड़े की शिकायत की खारिज
कोर्ट ने कहा कि आपकी शिकायत विचार करने योग्य  नहीं है, मैं आपकी शिकायत खारिज करता हूं. अगर आपका मामला यह होता कि दिल्ली समेत कई जगहों पर मेरी बदनामी हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम यहां विचार करते. समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं. 

कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 9 और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वादी ने पैरा 37 और 38 में यह ठीक से नहीं कहा है कि दिल्ली में सिविल मुकदमा कैसे चलेगा? इसके बाद वानखेड़े के वकील सेठी ने आवश्यक संशोधन करने के लिए समय मांगा.उच्च न्यायालय ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने के लिए समय दिया है. जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी.  कोर्ट ने कहा कि मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूं.  आवेदन सूचीबद्ध होने के बाद रजिस्ट्री तारीख बताएगी. 

वानखेड़े ने अपनी याचिका क्या लगाए हैं आरोप
वानखेड़े ने अपनी याचिका में रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग की है. उनका आरोप है कि प्रोडक्शन हाउस का एक वीडियो "झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक" है जिसे नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज के हिस्से के रूप में प्रसारित किया है. वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है, जिसे वह कैंसर रोगियों के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं. 

 

 

 

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