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‘वसीयत फर्जी है, पिता की डिजिटल पहचान गायब’, संजय कपूर संपत्ति विवाद में बोले करिश्मा कपूर के बच्चे

Sunjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की प्रॉपर्टी का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अब एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा, 'ये वसीयत असली नहीं है. '

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे समीरा कपूर और उनके भाई ने अपने पिता सजंय कपूर की वसीयत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप लगाए हैं. दोनों ने दावा किया है कि यह वसीयत असली नहीं, बल्कि एक यह एक सोची-समझी फर्जीवाड़े की साजिश है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति में अधिकार देने की मांग की है.

करिश्मा कपूर के वकील ने लगाया गम्भीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में कहा कि यह अत्यंत संदिग्ध है कि एक पढ़े-लिखे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले बिजनेसमैन सजंय कपूर अपनी वसीयत में जिस व्यक्ति को एक्जीक्यूटर बना रहे हैं उसे इसकी जानकारी तक न दें. कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने कहा इतना शिक्षित और परिष्कृत व्यक्ति बिना सूचित किए वसीयत बनाए, यह स्वाभाविक नहीं है  यह फर्जीवाड़े की गंध देता है.

वकील का बड़ा आरोप - वसीयत नहीं है असली

दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के वकील ने कहा कि यह वसीयत इतनी भद्दी जालसाजी है कि कोई भी वकील इसे देखने भर से पहचान लेगा उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह दस्तावेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के रूप में तैयार किया गया था और आखिरी बार 17 मार्च को एडिट हुआ था. उस दौरान सजंय कपूर अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे. ऐसे में सवाल यह है कि अगर वे छुट्टी पर थे तो यह वसीयत किसने बदली. किस डिवाइस से और क्यों उसी व्यक्ति को बाद में कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया.

कोर्ट ने पूछा करिश्मा कपूर के वकील से अहम सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने जब पूछा कि क्या वसीयत के गवाहों ने शपथपत्र दिया है तो वकील महेश जेठमलानी ने बताया कि अब तक किसी ने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि सजंय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने कुछ संपत्तियां नामिनी के रूप में अपने नाम पर ले ली हैं, लेकिन यह अधिकार नहीं, बल्कि धोखाधड़ी के जरिए कब्जा है.

कोर्ट से करिश्मा कपूर के वकील ने की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वकील महेश जेठमलानी ने अदालत से गुज़ारिश की कि संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने पर तुरंत स्टेट्स को का आदेश दिया जाए. कोर्ट में दलील देते हुए यह भी बताया गया कि करिश्मा कपूर को वसीयत के बारे में पहली बार जुलाई 2022 में जानकारी दी गई थी वो भी गवाहों के ज़रिए न कि किसी कानूनी सूचना से. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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