जेल जाएंगे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा, चेक बाउंस केस में मुंबई कोर्ट ने सुनाई सजा
Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को सात साल पुराने मामले में तीन महीने की जेल की सजा हुई है. मुंबई कोर्ट ने 2018 के चेक बाउंस केस में फिल्ममेकर को दोषी पाया है.

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: फिल्म मेकर और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं. चेक बाउंस केस में फिल्म मेकर को मुंबई कोर्ट से तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. 2018 के एक मामले के सात साल बाद मुंबई कोर्ट ने फिल्म मेकर को गैर-जमानती वारंट दिया है.
तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट क्आ मुताबिक राम गोपाल वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है. फिल्म मेकर तीन महीने जेल में बिताने के अलावा शिकायतकर्ता को मुआवजा के तौर पर 3.75 लाख रुपए भी हर्जाने के तौर पर देने होंगे. अगर राम गोपाल वर्मा तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को ये रकम अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने और जेल में गुजारने होंगे.
कोर्ट ने सुनाई सजा तो राम गोपाल वर्मा ने किया रिएक्ट
राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले पर रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा- 'मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में खबरों के संबंध में, मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मेरे पूर्व कर्मचारी से जुड़ा 2 लाख 38 हजार रुपए का 7 साल पुराना मामला है. मेरे वकील इसमें भाग ले रहे हैं और क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कह सकता.'
It is not about settling the rupees 2.38 lakh. The contention was about refusing to be exploited in the attempts to fabricate ..Anyway that’s all I can say for now https://t.co/m4kAMHqlna
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 23, 2025
पोस्ट में बताया मामला
दूसरे पोस्ट में फिल्म मेकर ने लिखा- 'ये 2.38 लाख रुपए के निपटारे के बारे में नहीं है. विवाद गढ़ने की कोशिशों में शोषण किए जाने से इनकार करने के बारे में था. बहरहाल, अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं.'
क्या है मामला?
राम गोपाल वर्मा से जुड़ा ये चेक बाउंस का मामला साल 2018 का है जब श्री नाम की कंपनी ने राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ केस दायर किया था. साल 2022 में पर्सनल बॉन्ड और 5000रुपए की सिक्योरिटी रकम जमा करने के बाद डायरेक्टर को जमानत मिल गई थी.
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Source: IOCL
























