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Blackbuck Poaching Case: कोर्ट में Salman Khan दिया था Fake Affidavit, बाद में मांगी माफी, आज आएगा फैसला

Blackbuck Poaching Case: लाइसेंस को लेकर फेक एफिडेविट देने के मामले में सलमान खान की याचिका पर अदालत आज फैसला सुना सकती है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान ने माफी मांगी थी.

झूठा हलफनामा पेश करने के मामले में आज जोधपुर सेशंस कोर्ट बॉलीवुड स्टार सलमान खान की याचिका पर अपना आदेश सुना सकती है. दो दिन पहले जोधपुर सेशंस कोर्ट में 1998 में हुए दो काले हिरण के शिकार मामले की सुनवाई हुई. आवेदनों पर बहस मंगलवार को पूरी हो गई और जज राघवेंद्र कच्छवाला ने 11 फरवरी के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया.

सुनवाई के दौरान सलमान खान ने माफी मांगी थी. सलमान खान ने कोर्ट से कहा था कि ऐसा गलती से हुआ है. सुनवाई के दौरान उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया था, ''8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दे दिया गया, क्योंकि सलमान भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिनुवल के लिए दिया गया था, क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे. इसलिए उन्होंने कहा कि लाइसेंस कोर्ट में गायब हो गया था.''

आपको बता दें कि निचली अदालत ने जून 2019 में खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी.

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि उन्होंने एक गलत हलफनामा प्रस्तुत किया था क्योंकि उनका लाइसेंस खोया नहीं था बल्कि नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था. खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा कि हमने दलील की कि यह हलफनामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि खान एक व्यस्त अभिनेता हैं और उस समय उनके लाइसेंस के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी.

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आपको बता दें कि सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले रंग के हिरण के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था.

सलमान ने 2003 में कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस गुम हो गया है. उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. हालांकि बाद में कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म लाइसेंस खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रिनुवल के लिए पेश किया गया है.

इसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दायर किया जाना चाहिए.

क्या है मामला

2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है.

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