चुनावी पाठशाला : चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकता है उम्मीदवार, आयोग के यह हैं नियम
Election News: भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराते समय उम्मीदवार द्वारा पैसा खर्च करने की सीमा तय करता है. इसके साथ ही चुनाव आयोग, नेताओं द्वारा खर्च किए गए पैसों की जांच भी करती है.
Election 2022: हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं. चुनाव आयोग हर साल किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में रहती है. इसके साथ साथ देश की राष्ट्रीय पार्टियों सहित क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. यह पार्टियां चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा देती हैं और जीतने के लिए साम दाम, दंड भेद की नीति पर काम करती हैं. आइए आज आपको हम बताते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है.
गाड़ियों के इस्तेमाल का यह है नियम
दरअसल, चुनाव आयोग के तरफ से एक उम्मीदवार द्वारा पैसा खर्च करने की सीमा तय की जाती है. इसी खर्च में उस उम्मीदवार को अपना प्रचार प्रसार करना होता है. इससे अधिक खर्च करने पर उस उम्मीदवार पर मामला भी दर्ज किया जाता है और इसकी पुष्टि होने पर उम्मीदवारी भी नष्ट हो जाती है.
चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार अपने प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए चुनाव आयोग के पास आवेदन कर सकता है. इन वाहनों में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया से लेकर सभी गाड़ियां शामिल हैं. उम्मीदवार को वाहन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी. स्वीकृति मिलने के बाद वाहनों को चलाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट को मूल रूप या फोटो कॉपी को वाहन के सामने वाले ग्लास पर लगाना होगा. इसके साथ ही चुनाव आयोग को बताना होगा कि इन वाहनों के इस्तेमाल में कितने रुपये लग रहे हैं.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए कितनी गाड़ियों के इस्तेमाल की छूट दी गई है
1) उम्मीदवार एक वाहन का खुद इस्तेमाल कर सकता है.
2) उम्मीदवार अपने चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकता है.
3) उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के लिए या अपनी पार्टी के लोगों के लिए के लिए एक वाहन का इस्तेमाल कर सकता है.
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अलग से खुलवाना होगा अकाउंट
चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है. जो चुनावी खर्च के लिए होता है. इस अकाउंट के पैसे से ही उम्मीदवार को चुनाव में धन खर्च करना होता है. इसके अलावा चुनाव आयोग के नियमानुसार उम्मीदवार को 20 हजार से अधिक के खर्च का भुगतान करने के लिए चेक का इस्तेमाल करना होगा.
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