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Income Tax: क्या है उस इनकम टैक्स बिल में जिसको लाकर सरकार टैक्सेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की कर रही है तैयारी

Income Tax: 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसी सत्र में नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी. बताया जा रहा है कि इसे पास करवाकर सरकार मौजूदा इनकम टैक्स कानून को खत्म करेगी.

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए संसद में एलान किया था कि सरकार इसी सत्र में नया इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी कर चुकी है. अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक शुक्रवार की कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही अगले हफ़्ते लोकसभा में इसे सरकार पेश करेगी. लेकिन आखिर यह नया इनकम टैक्स बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या कुछ हो सकता है इस बिल में इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है. इस सबके बीच एबीपी न्यूज़ को इस नए आयकर बिल से जुड़ी हुई कुछ जो अहम जानकारियां मिली हैं चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं.

मौजूदा इनकम टैक्स कानून को खत्म करेगी सरकार

सरकार इस बिल को लाकर और संसद के दोनों सदनों से पास करवाकर मौजूदा इनकम टैक्स कानून यानी Income Tax Act, 1961 को खत्म करेगी. नया आयकर कानून मौजूदा जरूरतों के ह‍िसाब से अपडेटेड होगा. इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि भारतीय संसद ने 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट पास किया था, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था उसके बाद से इस कानून में बार-बार संशोधन होते रहे हैं और नए-नए प्रावधान जोड़े जाते रहे हैं. इसके चलते इतने सालों में यह एक्ट कई मायनों में बेहद पेंचीदा हो गया था. 

अब टैक्स भरना हो जाएगा आसान

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस नए इनकम टैक्स बिल में taxation system को आसान और पारदर्शी बनाने को लेकर प्रावधान किए गए हैं. इससे आयकर कानून की भाषा पहले के मुक़ाबले और आसान हो जाएगी, साथ ही टैक्स भरना भी पहले की तुलना में आसान होगा.

नई जरूरतों के हिसाब से तैयार होगा नया बिल

सूत्रों के मुताबिक, यह नया इनकम टैक्स एक्ट 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है. लगातार विकसित होती तकनीक के दौर में टैक्सपेयर को काफी चीजें खुद ही करनी पड़ती है. ऐसे में आयकर दाताओं और रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों के लिए इस बिल में ऐसे प्रावधान रखे जाएंगे जो सबको आसानी से समझ में आ सके. यह प्रक्रिया मौजूदा सिस्टम को सरल बनाने की एक कोशिश है जिससे कि लोगों को अगर अभी तक किसी तरह की परेशानी या दिक्कत होती थी तो उसको अब कम किया जा सके.

आयकर से जुड़े मुकदमों को कम करने की कोशिश

टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा सकता है जिससे कि आने वाले वक्त में आयकर फाइल करने के दौरान कम से कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और लोग आसानी से आयकर और रिटर्न फाइल कर सके. सरकार की कोशिश यह है कि आयकर से जुड़े मुकदमों को कैसे कम किया जाए. कई मामलों में सजा और जुर्माना कम करने का प्रावधान भी रखा जा सकता है. इसके जरिए नए टैक्स नियमों को ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की कोशिश होगी जिससे कि आयकर दाताओं की परेशानियों और दिक्कतों को कम किया जा सके. 

टैक्स सिस्टम में शामिल हो अधिक से अधिक लोग

इस बिल को लाने की सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम में शामिल हों। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस नए इनकम टैक्स बिल में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं होगा. सरकार की कोशिश रहेगी कि नए वित्तीय वर्ष से  यानी 1 अप्रैल, 2025 से यह नया टैक्स सिस्टम देश में लागू हो जाए. हालांकि, इससे पहले इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है. 

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अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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