SBI ने खोए प्रॉपर्टी के मूल कागज, अब बैंक को रोजाना भरना पड़ेगा 5000 का जुर्माना
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर कोर्ट ने हर दिन के हिसाब से 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. एसबीआई ने दो प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज खो दिए हैं, इसलिए कोर्ट ने बैंक पर पैनल्टी लगाई है.

SBI News: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI इन दिनों मुसीबतों में फंसा हुआ है. एसबीआई को दो प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज खोना भारी पड़ गया है. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक को एक पार्टनरशिप फर्म को 1 दिसंबर 2023 से हर दिन 5000 रुपए देने का निर्देश दिया है. यह भुगतान तब तक होता रहेगा, जब तक बैंक प्रमाणित प्रतियां और दोबारा तैयार टाइटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा देता.
1979 में जमा हुए थे कागजात
मामला In Vogue Creations नाम की पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा है. फर्म ने 1979 में लोन लेते समय अपनी दो प्रॉपर्टी के मूल कागजात SBI के पास सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए थे. फर्म ने लोन की पूरी रकम 2003 में चुका दी, लेकिन दस्तावेज वापस नहीं किए गए. बैंक से कागजात मांगे जाने पर भी वे नहीं मिले. सुनवाई के दौरान SBI ने माना कि दोनों प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज उसके पास मौजूद नहीं हैं. फर्म ने बैंक से मुआवजे की मांग की.
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कोर्ट ने नहीं मानी बैंक की दलील
SBI ने कोर्ट में कहा कि लोन चुकाने के तुरंत बाद फर्म ने दस्तावेज वापस लेने के लिए संपर्क नहीं किया था. बैंक ने इसी देरी को अपनी जिम्मेदारी से बचने का आधार बनाया. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.
कोर्ट ने कहा कि लोन चुक जाने के बाद भी बैंक की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. ये दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए उनकी सुरक्षा करना और लोन पूरा होने के बाद उन्हें मालिक को लौटाना बैंक का दायित्व है.
हर दिन जुर्माने के तौर पर देने होंगे 5 हजार
चीफ जस्टिस रविंद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अंखड की बेंच ने 2 सितंबर को यह आदेश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फर्म ने दस्तावेज मांगने में देर की, सिर्फ इस वजह से बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता.
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