PAN Card : अब झटपट बनवा सकते हैं पैन कार्ड, आसान स्टेप्स में जानें कैसे करें अप्लाई और तुुरंत पाएं E-PAN
पैन कार्ड बनवाने का जो आमतौर पर तरीका है उसके तहत एक फार्म भरा जाता है जिसे जमा करने के 15 दिन बाद पैन कार्ड बनकर आता है. लेकिन अब आप आयकर विभाग से झटपट अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं.
सरकारी काम हो या नई जॉब हो या वित्तीय लेन-देन से संबंधित कोई काम हो सबके लिए पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. पैन कार्ड बनवाने का जो आमतौर पर तरीका है उसके तहत एक फार्म भरा जाता है जिसे जमा करने के 15 दिन बाद पैन कार्ड बनकर आता है. लेकिन अब आप आयकर विभाग से झटपट अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं. ये ई-पैन डिजिटल तौर पर साइन किया गया पैन कार्ड होता है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक फार्म होता है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. ई-पैन हासिल करने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता होती है. इस सुविधा के तहत कुछ ही मिनटों में आपको पैन कार्ड आवंटित कर दिया जाता है.
आधार कार्ड को जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है तो वहीं पैन एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को I-T विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर हैं. चलिए आपको बताते हैं तत्काल ई-पैन प्राप्त करने के आसान स्टेप्स
तत्काल ई-पैन के लिए कैसे करें अप्लाई
झटपट ई-पैन प्राप्त करने के लिए आवेदक को https://www.pan.utiitsl.com/PAN/newA.do पर क्लिक कर सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी होती है. यहां से आप आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहला स्टेप है ‘नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करें (फॉर्म 49 ए) ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद फौरन ePAN पाने के लिए आवेदक को डिजिटल मोड को सेलेक्ट करना होता है. इसके तहत किसी प्रकार की फिजिकल कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है, इसमे आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर या डिजिटल साइन का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जाते हैं. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर के साथ अपडेट हो. ई-केवाईसी के लिए आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है.
आधार डेटाबेस की जानकारी पर ई-पैन निकाला जाता है
बता दें कि आधार डेटाबेस में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल कर ई-पैन निकाला जाता है. हालांकि, एक हस्ताक्षर की कॉपी और एक तत्काल खींची गई फोटो जरूर अपलोड की जाती है. गौरतलब है कि ई-पैन को हासिल करने के लिए आधार जरूरी है. ऐसे में इस बात का ख्याल रखें कि आधार की डिटेल सही हो क्योंकि अगर दोनों में कोई अंतर आता है तो आपका ई-पैन का आवेदन खारिज किया जा सकता है.
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