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NPS Exit Rules: एनपीएस के सब्सक्राइबर को मिली बड़ी राहत, अब इस काम की नहीं लगेगी कोई फीस

NPS Exit Rules: PFRDA ने एनपीएस एग्जिट रूल्स के बारे में बड़ी जानकारी दी है और बताया है कि अब नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स को कई कार्यों के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.

National Pension System Exit Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. PFRDA ने 27 जुलाई, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के नियम पर स्पष्टीकरण जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब पेंशन कोष से बाहर निकलने के साथ ही किसी भी एन्युटी प्लान को सलेक्ट कर सकते हैं. यह चुनाव सब्सक्राइबर की जरूरत के हिसाब से होगा. ऐसे में इस काम के लिए उन्हें किसी तरह की फीस नहीं वसूली जाएगी.

पेंशन से बाहर निकलने के नियम को किया आसान

PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के लाभार्थियों के लिए इस स्कीम से बाहर निकलने के नियम को आसान बनाने की कोशिश की है. अगर कोई सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो वह इससे आसानी से एग्जिट ले सकता है. एनपीएस के एग्जिट रूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए PFRDA ने सरकारी, POPs और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह एनपीएस कस्टमर को उनकी जरूरतों के हिसाब से स्कीम का चुनाव करने में मदद करें. इससे लाभार्थियों को भविष्य में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

नहीं देना होगा चार्ज

एनपीएस के एग्जिट रूल्स को आसान बनाने के साथ ही पीएफआरडीए ने यह भी बताया है कि किसी भी तरह की एन्युटी सर्विस को चुनने के लिए सब्सक्राइबर्स को किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि बीना कंपनी एनपीएस सब्सक्राइबर्स से केवल प्रीमियम शुल्क ले सकती है क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर्स सरकार को टैक्स के रूप में पहले ही शुल्क जमा करते हैं. ऐसे में अन्य सर्विस के लिए उन पर किसी तरह के शुल्क का दबाव नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही Annuity Service Provider से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी अनुपालन अधिकारी की होगी. गौरतलब है कि सब्सक्राइबर्स को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर PFRDA उन्हें ज्यादा सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है.

एनपीएस से निकलने का क्या है नियम?

PFRDA के नियम के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर्स मैच्योरिटी के समय एन्युटी खरीदने के लिए अपने पूरे कॉर्पस के हिस्से का 40 फीसदी इस्तेमाल कर सकता है. वहीं बाकी बचे 60 फीसदी हिस्से को एक बार में निकाला जा सकता है, लेकिन अगर यह कॉर्पस 5 लाख रुपये से कम है तो आप मैच्योरिटी के वक्त लमसम पूरे पैसे एक बार निकाल सकते हैं. वहीं अगर आप 60 साल से पहले पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको एनपीएस कॉर्पस का कम से कम 80 फीसदी तक के फंड का इस्तेमाल करना आवश्यक है. 

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