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Unclaimed Deposits Claim: सालों से पड़े अनक्लेम्ड पैसे को इस तरह करें क्लेम, फटाफट मिल जाएगी आपकी राशि!

Unclaimed Deposits: बैंकों में सालों से पड़ी लावारिस राशि को आसानी से क्लेम किया जा सकता है. हम आपको उसका आसान प्रोसेस बता रहे हैं.

Unclaimed Deposits Claim: अगर किसी खाते में 10 साल तक लगातार पैसे पड़े रहते हैं और उसे कोई क्लेम नहीं करता है तो इस तरह की राशि को अनक्लेम्ड डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाता है. इस तरह के पैसे को उसके सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक खास अभियान शुरू किया है. इसके मुताबिक सभी बैंकों को यह खास निर्देश दिया गया है कि अनक्लेम्ड पैसों को अकाउंट होल्डर्स या उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाया जाए. इसके लिए बैंकों ने खास इंतजाम भी किया है.

अनक्लेम्ड राशि को कैसे किया जा सकता है क्लेम?

रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक बैंकों ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह के खातों की जानकारी अपलोड करना शुरू कर दिया है. ग्राहक इन वेबसाइट पर विजिट करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद वह बैंक की ब्रांच में जाकर केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करके पैसों को क्लेम कर सकते हैं. अगर आपका पैसा भी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में सालों से जमा है तो आप भी इसे आसानी से क्लेम कर सकते हैं.

SBI ग्राहक इस तरह अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कर सकते हैं क्लेम

एसबीआई ग्राहक अगर सालों से पड़े पैसे को क्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए एसबीआई की ब्रांच में जाना होगा. इसके साथ ही सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर कैरी करें. आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस और फोटो जमा करना होगा. इसके बाद आप चाहें तो खाते को दोबारा चालू करवा सकते हैं या पैसे निकाल कर खाते को बंद भी कर सकते हैं. खाते को बंद करने के लिए आपको अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म जमा करना होगा. इसके बाद आसानी से खाता बंद हो जाएगा.

नॉमिनी या उत्तराधिकारी कैसे कर सकता है क्लेम?

अगर खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में पैसे को नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी क्लेम कर सकता है. इसके लिए भी आपको सबसे पहले ब्रांच विजिट करना होगा. इसके बाद मांग गए सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी, Succession Certificate आदि जमा करना पड़ेगा. इसके बाद आसानी से बैंक आपको राशि वापस लौटा कर खाते को बंद कर देगा. वहीं खाते में जमा पैसे को अगर कोई कंपनी या फर्म क्लेम करती है तो ऐसे में आपको कंपनी के हेड के साइन के साथ पैसे को क्लेम करना होगा. इसके साथ ही बैंक द्वारा मांगे गए बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना होगा.

UDGAM पोर्टल पर कर सकते हैं क्लेम

पिछले कुछ सालों में बैंकों में पड़े लावारिस राशि की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में पुरानी राशि को उसके हकदार तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने 17 अगस्त 2023 को UDGAM पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर जाकर आप आसानी से इस तरह के खाते का पता लगा सकते हैं. देशभर में 30 से अधिक बैंकों ने इस पोर्टल के लिए खुद को रजिस्टर किया है. इसमें एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, केनरा बैंक जैसे कई बैंक शामिल हैं. 

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