31 अगस्त तक ITR भरने की डेडलाइन, जानें किसे कौनसा फॉर्म भरना होगा
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त साल 2025-26 के लिए ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 भरने वाले पात्र करदाताओं को 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाई है.

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त 2026 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है. ये डेडलाइन ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 फॉर्म भरने वाले उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई है और जिनके अकाउंट का इनकम टैक्स कानून के अनुसार ऑडिट जरूरी नहीं है.
31 अगस्त की डेडलाइन मुख्य रूप से उन लोगों और संस्थाओं के लिए है, जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता. इसमें कुछ व्यक्ति, HUF, फर्म और दूसरी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं. कौनसा ITR फॉर्म भरना है, ये टैक्सपेयर की कैटेगरी, कमाई के किस्म और इनकम के जरिया पर डिपेंड करता है.
किसके लिए कौनसा ITR फॉर्म?
- ITR-3: ये फॉर्म आमतौर पर उन व्यक्तियों और HUF के लिए होता है, जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है. इसमें सैलरी, कैपिटल गेन, घर से होने वाली आय या दूसरे जरिए से आय भी शामिल हो सकती है.
- ITR-4: ये फॉर्म निवासी व्यक्ति, HUF और कुछ फर्मों के लिए है, जो फिक्स शर्तों को पूरा करते हैं और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अनुसार ITR भरते हैं. LLP इस फॉर्म के लिए लायक नहीं है.
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- ITR-5: ये फॉर्म फर्म, LLP, AOP, BOI और कुछ दूसरी संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए लागू नियमों और शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
- ITR-7: ये फॉर्म कुछ ट्रस्ट और संस्थाओं समेत उन लोगों या संस्थाओं के लिए होता है, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट की फिक्स नियमों के अनुसार ITR भरना जरूरी है.
ITR भरने से पहले क्या करें?
समय पर ITR भरने से लेट फाइलिंग से जुड़ी ब्याज और दूसरी कानूनी परेशानियों से बचने में मदद मिलती है. रिटर्न भरने से पहले टैक्सपेयर्स को अपनी आय, कटौती और टैक्स क्रेडिट की जानकारी जरूर देखनी चाहिए. इसके लिए Form 26AS, AIS और TIS देखना जरूरी है.
टैक्सपेयर्स को सही ITR फॉर्म चुनकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए. इनकम टैक्स पोर्टल पर जानकारी देखने के बाद रिटर्न जमा करें और इसके बाद जरूरी ई वेरिफिकेशन भी पूरा करें. डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते ITR दाखिल करने की अपील की है.
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