जानें- GST से कैसे बदलेगा आपका बजट, 1 जुलाई से क्या होगा सस्ता क्या होगा महंगा ?

नई दिल्ली: पूरे देश में जीएसटी यानी एक देश-एक बाजार की टैक्स दरें तय हो गई है. जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा सबके मन में यही सवाल है. सरकार ने सभी सामानों और सेवाओं के लिए नई टैक्स दरों का एलान कर दिया है. बड़ी बात ये है कि जीएसटी लागू होने पर किसी भी सामान पर टैक्स की दर नहीं बढ़ेगी. क्योंकि कंज्यूमर गुड्स पर अब तक 24 फीसदी टैक्स लगता था जीएसटी लागू होने के बाद 18 फीसदी ही चुकाना पड़ेग. लेकिन ये एक अनुमान है क्योंकि कंपनियां भी नई दरों के हिसाब-किताब में लगी हुई हैं.
GST में सेवाओं की दरें तय: शिक्षा, स्वास्थ्य इससे बाहर, मेट्रो, लोकल ट्रेन में सफर को छूट
जो आंकड़े आए है उसके हिसाब से अनुमान है-
चायपत्ती-
चायपत्ती पर अभी तक 18 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ पांच फीसदी टैक्स लगेगा. मतलब 300 रुपये किलो वाली चायपत्ती 261 रुपये में मिल सकती है.
मोबाइल-
10 हजार रुपये के मोबाइल के लिए अभी 21 फीसदी टैक्स भरना पड़ रहा है. जीएसटी लागू होने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा तो करीब 10 हजार 600 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.
कार-
छोटी पेट्रोल कार पर 31.5 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 29 फीसदी हो गया है. यानी 5 लाख की कार 4 लाख 87 हजार रुपये की हो सकती है. वहीं, मझोली कार पर पहले 49 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 31 फीसदी हो चुका है. एक अनुमान है कि 9 लाख की कार 7 लाख 38 हजार की हो जाएगी.

GST में सेवाओं की दरें तय
सरकार ने आज भी तीन घंटे तक चर्चा करने के बाद सेवाओं पर दरें तय की सेवाओं पर जीएसटी की दर 5,12,18 और 28 फीसदी होगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा. इंटरनेटमेंट टैक्स खत्म होने पर सिनेमा देखना भी सस्ता होने वाला है.
काउंसिल ने तय किया है कि-
- 1000 रुपये तक के किराये वाले होटलों के कमरों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
- 1000-2500 तक किराये वाले कमरों पर 12 फीसदी.
- 2500-5000 तक किराये वाले कमरों पर 18 फीसदी.
पांच हजार से महंगे कमरों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी होगी. अभी सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स मिलाकर दरें इसी के आसपास हैं. इसी तरह एसी रेस्टोरेंट, नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना, रेलवे टिकट पर भी टैक्स लगभग समान ही है.
मोबाइल सर्विस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है जबकि अभी सेस मिलाकर सर्विस टैक्स की दर 15 फीसदी है लेकिन सरकार का दावा है कि इससे आपका मोबाइल बिल नहीं बढ़ने वाला.

कल ही वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1200 से ज्यादा सामान पर नई टैक्स व्यवस्था तय हुई.
इन चीजों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
दूध, अनाज, ताजा फल, नमक, चावल, पापड़, चारा, किताब, लकड़ी, चूड़ियां, हैंडलूम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जबकि चीनी, चाय, प्रोसेस्ड फल सब्जियां, ब्रांडेड पनीर, खाने का तेल, पिज्जा ब्रेड जैसी चीजों पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा.

ड्राई फ्रूट्स, घी, चीज, बटर, भुजिया, जूस, मोमबत्ती, अगरबत्ती पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. 18 फीसदी के दायरे में पास्ता, नूडल्स, जैम, मिनरल वॉटर, किचन के सामान आएंगे. सबसे ज्यादा 28 फीसदी टैक्स मेकअप के सामान, कार, बाइक, चॉकलेट,चमड़े के बैग, शैंपू, हेयर क्रीम, शेविंग क्रीम, फ्लोर कवरिंग और बाथरूम के सामान पर लगेगा.
Source: IOCL

























