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Health Insurance: नए साल से हेल्थ इंश्योरेंस में हो रहा ये बड़ा बदलाव, एक ही जगह पर ग्राहकों को मिलेगी सारी जानकारी
Health Insurance Details: हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को सेटलमेंट से लेकर कवरेज और क्लेम प्रोसेस तक की जानकारी सही से नहीं मिल पाती है. अब ये दिक्कत दूर हो रही है..
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भारत जैसे देशों में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन बहुत कम है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जरूरी जानकारियों का एक जगह नहीं मिल पाना बताई जाती है. हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां जैसे कवरेज, सेटलमेंट, क्लेम में लगने वाला समय, क्लेम प्रोसेस आदि पाने में ग्राहकों को परेशानियां आती हैं. अब इरडा ने इस बात का संज्ञान लिया है और जल्दी ही आपकी ये परेशानी पूरी तरह से दूर होने वाली है.
बीमा कंपनियों को मिला ये समय
बीमा नियामक इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को इस बात को लेकर साफ निर्देश दिया है. सभी कंपनियों से कहा गया है कि वे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी सीआईएस को अपडेट करें, जिसमें पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हाईलाइट की गई हों. कंपनियों को सीआईएस में पॉलिसी की सभी मुख्य बातें स्पष्ट और सरल तरीके से बतानी होंगी. इसके लिए बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2024 का समय दिया गया है.
सीआईएस में होंगी ये जानकारियां
इरडा ने ये भी बताया है कि सीआईएस में किन जानकारियों को बताना जरूरी है. सीआईएस में बताई जाने वाली जानकारियों में पॉलिसी टाइप, कवरेज डिटेल, वेटिंग पीरियड, लिमिट व सब-लिमिट, एक्सक्लूजन, फ्री-लुक पीरियड, पोर्टेबिलिटी, क्लेम सबमिशन की प्रक्रिया पर गाइडेंस, शिकायत दर्ज करने के लिए कॉन्टैक्ट के डिटेल आदि शामिल हैं.
क्या है इंश्योरेंस में सीआईएस
आपको बता दें कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी सीआईएस उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं, जिसमें पॉलिसी की सभी मुख्य बातें सारांश के रूप में बताई जाती है. आम तौर पर सभी बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी खरीदते समय या उसे रीन्यू कराते समय कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट प्रोवाइड कराती हैं. अब एक जनवरी से इसका प्रारूप बदलने जा रहा है. नया प्रारूप ग्राहकों के लिए स्पष्ट और सरल होने वाला है.
ग्राहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
इरडा ने साथ ही कहा है कि सभी बीमा कंपनियां, इंटरमीडियरिज और एजेंट सभी बीमा धारकों को अपडेटेड सीआईएस डिजिटली और फिजकली दोनों तरीके से उपलब्ध कराएंगे. अगर कोई पॉलिसीहोल्डर इच्छा जाहिर करेगा तो उसे उसकी स्थानीय भाषा में भी सीआईएस मुहैया कराना होगा. सीआईएस का फॉन्ट साइज कम से कम 12 (एरियल) होगा. बीमा कंपनियों को ग्राहकों से इस बात की स्वीकारोक्ति के साथ हस्ताक्षर लेना होगा कि उन्हें सीआईएस मिल गया है और उन्होंने सीआईएस को समझ लिया है.
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