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31st March Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें टैक्स और निवेश से जुड़े ये जरुरी काम, वर्ना बढ़ेगी मुश्किल!

31 March 2022 Deadline Ends: 31 मार्च 2022 से पहले टैक्स बचाने के लिए निवेश. शेयर ट्रेंडिंग जारी रखने के इन जरुरी कामों को पूरा कर लें वर्ना नए वित्त वर्ष में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है.

31st March 2022 Deadline: वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचते हैं. ऐसे में अगर टैक्स बचाने के लिए निवेश से लेकर आईटीआर भरने के साथ डिमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम अब तक आपने नहीं दिया है तो 31 मार्च 2021 से पहले ये काम पूरा कर लें. यदि ये काम आपने 31 मार्च तक नहीं किया तो आपको टैक्स विभाग के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे. इसके अलावा आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा. आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी नहीं कर पायेंगे. आइए डालते हैं नजर उन जरुर कामों पर जो 31 मार्च 2021 से पहले निपटाना बेहद जरुरी है. 

31 मार्च 2021 से पहले भर लें इनकम टैक्स रिटर्न 
इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के मुताबिक 15 मार्च 2022 तक नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब तक 6.63 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. लेकिन अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च 2021 तक ये काम निपटा लें. हालांकि देरी से आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको 5,000 रुपये पेल्टी भरना होगा. लेकिन जिन टैक्सपेयर्स की आय 5 लाख से कम है उन्हें केवल 1000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. 

अगर आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. 31 मार्च 2022 तक ITR नहीं भरने पर आयकर विभाग बकाये टैक्स के 50 फीसदी के बराबर तक पेनल्टी भी लगा सकता है.  इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है. सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है. 

टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक करें निवेश 
अगर आपने इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के विकल्प को चुना हुआ है और मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में टैक्स बचाने के लिए अब तक निवेश नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले ये काम पूरा कर लें. इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. आप पीपीएफ, एनएससी, बीमा पॉलिसी, यूलिप, ईएलएएसएस, टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं.  

अगर 80C के निवेश की लिमिट खत्म हो चुकी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर टैक्स बचा सकते हैं. माता-पिता के लिए भी आप जो प्रीमियम देते हैं, वह डिडक्शन के लिए योग्य है. वर्तमान में, 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सीमा 25,000 रुपये है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए यह 50,000 रुपये है. इनमें से किसी भी स्कीम के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट हासिल होगा. 


पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट
आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. इससे पहले, पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी. आपको यह काम 31 मार्च से पहले निपटा ही लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर ना सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय भी हो सकता है. ऐसा नहीं करने पर आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं. 


31 मार्च से पहले डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट में घोषित करें नॉमिनी का नाम 
आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ? तो आपने जरुर शेयरों की खरीदारी करने और ट्रेडिंग करने के लिये डिमैट अकाउंट खुलवा रखा होगा. लेकिन क्या आपने डिमैट अकाउंट में किसी को अपना नॉमिनी बनाया है या नहीं? अगर नहीं बनाया है तो 31 मार्च 2022 से पहले डिमैट अकाउंट में नॉमिनी जरुर बना दें और फिर किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते है तो Opt Out Nomination फॉर्म को भर दें वर्ना 31 मार्च 2022 के बाद आपका डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. 


सेबी के आदेश के बाद एक अक्टूबर 2021 के बाद से सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी घोषित करना या  Opt Out Nomination यानि किसी को नॉमिनी नहीं बनाने के नियम को जरुरी कर दिया था. तभी डिमैट अकाउंट खोला जा सकता है. सेबी ने इसके लिए फॉर्म भी जारी किया था. लेकिन जिन लोगों ने इस तारीख से पहले डिमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं और नॉमिनी या फिर  Opt Out Nomination का विकल्प नहीं चूना है उनके लिये 31 मार्च 2022 तक ये करना जरुरी है. नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जरुरी है हालांकि कोई विटनेस की जरुरत नहीं है. हालांकि कोई अंगूठा लगाता है तो विटनेस के हस्ताक्षर की फॉर्म पर जरुरत होगी. 


होम लोन पर एडिशनल डिडक्शन
होम लोन पर भुगतान किए गए होमबॉयर के ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये के एडिशनल डिडक्शन का फायदा (आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये से अधिक) आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध है. अगर आप सेक्शन 80 EEA के तहत होम लोन के लिए पात्र हैं, तो योजना समाप्त होने से पहले आपको इसका फायदा उठा लेना लें. 

इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत अगर कोई व्यक्ति 45 लाख से कम कीमत का घर खरीदता है और उसके लिए किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना है तो उसे इनकम टैक्स में अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. यह छूट होम लोन पर मिलने वाली 2 लाख की छूट से अलग होगी. ऐसे में आपको इस वित्त वर्ष घर लेने पर होम लोन पर कुल 3.5 लाख की छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट इनकम टैक्स की धारा  80EEA के तहत दिया जाएगा. ध्यान रखें कि घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही यह टैक्सपेयर का पहला घर होना चाहिए. दूसरे घर पर इस टैक्स छूट का लाभ आपको नहीं मिलेगा. 

अब यह 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि इसे अलगे वित्त के लिए सरकार ने एक्सटेंड नहीं किया है. इसका मतलब है कि अगले साल से आपको 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इसका लाभ आप केवल वित्त वर्ष 2021-2022 के इनकम टैक्स रिटर्न में ही प्राप्त कर सकते हैं. तो अगर आप जल्द ही घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 31 मार्च से पहले अपने इस काम को निपटा लें.


PPF, NPS, SSY अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए निवेश जरुरी
PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि खाता (SSY) में अगर आप निवेश करते हैं तो हर वित्त वर्ष में अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डालना जरुरी है. PPF, SSY, NPS में न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहने पर खाते बंद हो जाएंगे और नए निवेश करने से पहले उन्हें नियमित या अनफ्रीज करना होगा. अकाउंट को फिर से एक्टिव करने में समय लग सकता है और इसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए समय रहते अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर देना चाहिए.

एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट के लिए मिनिमम सलाना कंट्रीब्यूशन 500 रुपये है. ऐसा नहीं करने पर अकाउंट बंद हो सकता है और आगे निकासी की अनुमति भी नहीं दी जाएगी. NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर वर्ष न्यूनतम 250 रुपये का निवेश जरुरी है. 

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