अगर कैमरे की गलती से कट गया है चालान तो कहां करें शिकायत? जानिए कैसे बचा सकते हैं पैसा
Wrong e-Challan: ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन तरीका भी मौजूद है. आप सीधे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं. वहां चालान की कॉपी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस और ID साथ ले जाना जरूरी होता है.

अगर आपके मोबाइल पर अचानक ई-चालान का मैसेज आ जाए और आपको लगे कि आपने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार कैमरे की गलती, गलत नंबर प्लेट पढ़े जाने या तकनीकी खराबी के चलते किसी दूसरी गाड़ी का चालान आपके नाम पर जारी हो जाता है. ऐसी स्थिति में बिना जांच किए तुरंत जुर्माना भरना सही नहीं होता. अच्छी बात यह है कि सरकार ने गलत चालान के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा दी हुई है, जिससे आप अपना चालान रद्द करवा सकते हैं.
सबसे पहले आपको यह जांचना चाहिए कि आया हुआ चालान असली है या नकली. इसके लिए केवल सरकारी पोर्टल पर ही जाकर जानकारी देखें. कई बार फर्जी SMS और लिंक भेजकर लोगों से पैसे ठगे जाते हैं. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. हाल के सालों में नकली ई-चालान स्कैम के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को फर्जी वेबसाइट पर भेजकर उनसे बैंक डिटेल्स और पैसे ठगे गए.
कैसे कर सकते हैं शिकायत?
अगर चालान गलत निकला है तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट eChallan Parivahan Portal पर जाएं. वहां Complaint” या Grievance सेक्शन में जाकर अपनी जानकारी भरें. आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि चालान गलत क्यों है? अगर आपके पास कोई सबूत हो, जैसे गाड़ी की लोकेशन, फोटो, CCTV रिकॉर्डिंग या अन्य डॉक्यूमेंट तो उन्हें भी अपलोड करें. शिकायत सही पाए जाने पर चालान रद्द किया जा सकता है.
ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन तरीका भी मौजूद है. आप सीधे ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं. वहां चालान की कॉपी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी होता है। कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सुविधा भी दी जाती है, जहां आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन और ईमेल के जरिए भी शिकायत स्वीकार की जाती है.
आप कोर्ट या लोक अदालत का ले सकते हैं सहारा
अगर आपकी शिकायत के बाद भी समस्या हल नहीं होती तो आप कोर्ट या लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं. कोर्ट में आप चालान के खिलाफ अपील कर सकते हैं और अपने सबूत पेश कर सकते हैं. वहीं लोक अदालत अपेक्षाकृत आसान और तेज विकल्प माना जाता है, जहां बिना ज्यादा कानूनी प्रक्रिया के मामले का समाधान हो सकता है. कई मामलों में जुर्माना माफ या कम भी किया जाता है.
यहां ध्यान रखने वाली जरूरी चीज यह है कि अगर आपने वास्तव में कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा है, तो डरकर तुरंत चालान भरने की जरूरत नहीं है. पहले पूरी जांच करें और सही प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करें. साथ ही, केवल सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करें ताकि किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार न हों.
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Source: IOCL

























