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ड्राइव करते वक्त एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो कट जाएगा इतने का चालान, यहां जान लीजिए नियम

इमरजेंसी व्हीकल होने के चलते एंबुलेंस को लेकर नियम बनाया गया है कि हर हाल में इसे रास्ता दिया जाए. इसको लेकर मोटर व्हीकल एक्ट 194E सेक्शन के तहत ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है.

भारत में ड्राइविंग को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो आपका चालान तो कटना तय है. हालांकि ड्राइविंग करते वक्त कुछ गलतियां हम जाने-अनजाने में कर देते हैं. ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि हम उस नियम के बारे में जानते ही नहीं हैं. काफी कम लोग ऐसे हैं जिन्हें पता होता है कि अगर आप एंबुलेंस को निकलने की जगह नहीं देते हैं तो आपका ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है. 

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटा जा सकता है चालान

इमरजेंसी व्हीकल होने के चलते एंबुलेंस को लेकर नियम बनाया गया है कि हर हाल में इस व्हीकल को रास्ता दिया जाए. इसको लेकर मोटर व्हीकल एक्ट 194E सेक्शन के तहत ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है. पहली गलती होने पर सड़क पर लगा कैमरा आपका 10 हजार रुपये का चालान काट सकता है. इतना ही नहीं अगर आप इस गलती को दोहराते हैं तो आपका फिर से 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा. 

क्यों जरूरी है एंबुलेंस को रास्ता देना?

दरअसल, एंबुलेंस को रास्ता देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इमरजेंसी केस होने के चलते किसी मरीज की जान भी जा सकती है. अगर आपको भी रास्ते में एंबुलेंस नजर आए तो बिल्कुल आपको उसे रास्ता देना होगा. अगर आप एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो आपका अच्छा-खासा चालान काटा जा सकता है. इसलिए आपके लिए जरूरी है कि इस बात का पूरा ख्याल रखें. एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि आपको 6 महीने के लिए जेल भी हो सकती है. 

ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई एंबुलेंस दिखाई दे तो गलती से भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश ना करें वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं.

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