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Challan Rules: ड्राइविंग के दौरान हमेशा साथ रखें ये 5 डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा

दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एम-परिवहन में रख सकते हैं क्योंकि यह पूरे देश में मान्य है. केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने अब इस फैसले को स्थायी कर दिया है.

5 Documents to Carry to Avoid Traffic Challans: अपनी कार में बैठते हुए और यात्रा के लिए बाहर निकलते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने के अलावा, एक कार चालक के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हमेशा होना चाहिए. ट्रैफिक पुलिस के मांगे जाने पर इन डॉक्यूमेंट्स को साथ न रखने और प्रस्तुत न करने पर जुर्माना और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल होते हैं, तो इन दस्तावेजों की उपस्थिति से आस-पास के लोगों के लिए आपकी मदद करना आसान हो सकता है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने चाहिए. 

ड्राइविंग लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर नियम 1989 के अनुसार, सड़क पर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आपकी पहचान, राष्ट्रीयता, आयु और बहुत कुछ के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है. यह आपको बिना किसी विशेष परमिट के देश के नागरिक क्षेत्रों में ड्राइव करने की अनुमति देता है. यदि आप देश के किसी दूसरे राज्य या शहर में जाते हैं, तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैध रहेगा. साथ ही किसी दुर्घटना की स्थिति में, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके बिना आपका मोटर बीमा क्लेम अस्वीकृत हो सकता है.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 

कार चलाते समय, इस बात का प्रमाण होना बहुत जरूरी है कि कार खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या RC सबूत के तौर पर काम करता है और ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर को यह वेरिफाई कराता है कि कार संबंधित आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड है. कार या बाइक बीमा क्लेम करते समय RC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. यह बीमाकर्ता को वाहन और दावे की वास्तविकता को साबित करने में मदद करता है. आरसी में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का पता, मैन्यूफैक्चरिंग टाइप और कार का प्रकार, कार उत्पादन का वर्ष, रजिस्ट्रेशन डेट और समाप्ति तिथि, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, इत्यादि की जानकारी होती है. 

थर्ड पार्टी बीमा

1988 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आप भारतीय सड़कों पर अपनी कार चला रहे हैं, तो आपके पास कार बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य है. यह अनिवार्य पॉलिसी आपको थर्ड पार्टी बीमा कवरेज देती है, यानी किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा देती है. 

पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट

PUC प्रमाणपत्र आपके वाहन के कार्बन उत्सर्जन लेवल्स की पुष्टि करने वाला एक डॉक्यूमेंट है. बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण, जो कुछ हद तक वाहनों के उत्सर्जन से प्रभावित होते हैं, के लिए वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र पेश किया जाता है. PUC प्रमाणपत्र इस बात का सबूत है कि आपकी कार निर्धारित सीमा के भीतर कार्बन उत्सर्जित करती है और कानून के अनिवार्य अन्य उत्सर्जन मानकों का पालन करती है. अगर कोई ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर आपको रोकता है और पाता है कि आप वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चला रहे हैं, तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं. 

पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स

हालांकि पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड को ड्राइविंग करते समय कानूनन अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन वे विभिन्न स्थितियों के दौरान मददगार हो सकते हैं. आप इसके लिए डिजिलॉकर और एमपरिवहन ऐप जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.

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