1500 वाले एनुअल फास्टैग में कितने ट्रिप मिलेंगे? जानें एक-एक नियम
टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 1 नवंबर से 1500 और 3000 का लोकल FASTag पास मिलेगा. ऐसे में जानें इससे जुड़ी जरूरी जानकारी, नियम और पात्रता.

रोजाना हाईवे से आने-जाने वाले लोगों के लिए टोल का खर्च बड़ी परेशानी बन जाता है. इसी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag के नियमों में नया बदलाव किया है. 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को Concessional Local Pass की सुविधा मिलेगी. सरकार के मुताबिक टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है तो सालाना फीस 1,500 और सीमा के अंदर है तो 3,000 होगी.
लेकिन इस नए पास को लेकर कई लोगंके मन में ज्यादा सवाल है कि 1,500 में आखिर कितने ट्रिप मिलेंगे? यह सामान्य FASTag Annual Pass की तरह 200 ट्रिप वाला पास नहीं है. यह स्थानीय लोगों के लिए खास Concessional Local Pass है, जो एक निर्धारित टोल प्लाजा पर नियमित आने-जाने के लिए मिलेगा.
1,500 वाले FASTag पास में कितने ट्रिप मिलेंगे?
1,500 वाले Local Pass में 200 ट्रिप की कोई तय सीमा नहीं बताई गई है. यह पास एक साल के लिए संबंधित टोल प्लाजा पर स्थानीय आवागमन के लिए होगा. यानी इसे 200 ट्रिप वाले मौजूदा FASTag Annual Pass से अलग समझना चाहिए. अगर आप किसी टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहते हैं और रोज उसी टोल से गुजरते हैं, तो निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस पास से हर बार अलग-अलग टोल शुल्क देने के बजाय सालाना शुल्क देकर यात्रा करना आसान होगा.
पात्र को मिलेग फायदा
नए नियम के तहत फीस टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी. 1,500 वाला FASTag, अगर टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के बाहर है. वहीं 3,000 वाला FASTag, अगर टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है. मौजूदा लोकल मंथली पास की फीस 360 प्रति माह है, यानी साल भर में 4,320 तक खर्च आता है. ऐसे में पात्र लोगों के लिए नया सालाना पास काफी सस्ता पड़ सकता है.
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कौन ले सकता है यह पास?
इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है. वाहन निजी और गैर-कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसके अलावा कार पर वैध और एक्टिव FASTag लगा होना जरूरी है. सबसे अहम शर्त यह है कि वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए. सिर्फ टोल के पास रहने भर से पास अपने आप नहीं मिलेगा, संबंधित टोल प्लाजा और वाहन को नियमों के मुताबिक पात्र होना होगा.
हर टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा पास
1,500 या 3,000 वाला Local Pass केवल उसी खास टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यानी अगर कोई व्यक्ति अपने घर के पास वाले टोल प्लाजा के लिए पास लेता है, तो वह उसी पास से देश के दूसरे नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा नहीं कर सकता.
इन जगहों पर नहीं मिलेगा फायदा
जहां नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर closed user fee collection system लागू है, वहां यह लोकल पास उपलब्ध नहीं होगा. इसके अलावा अगर स्थानीय लोगों के आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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