एक्सप्लोरर

गाड़ी को मॉडिफाई करने वालों की खैर नहीं, हर हाल में मानने होंगे ये नियम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत गाड़ी की मूल बनावट या स्वरूप में ऐसा बदलाव करना प्रतिबंधित है, जो नियमों के अनुरूप न हो. आइए यहां डिटेल्स जान लेते हैं.

अगर आपने अपनी कार या बाइक में अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफिकेशन कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. दरअसल, केरल में अवैध रूप से मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ मोटर वाहनविभाग (MVD) और पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है.

केरल हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. खास बात यह है कि सिर्फ जुर्माना भरकर मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि गाड़ी से अवैध बदलाव हटाकर उसे दोबारा जांच के लिए पेश करना होगा.

मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब बाढ़ राहत कार्य में इस्तेमाल की जा रही एक मॉडिफाइड थार पर कार्रवाई हुई. इसके बाद अवैध मॉडिफिकेशन को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया और राज्य में ऐसी गाड़ियों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए. 

सिर्फ चालान नहीं, मॉडिफिकेशन भी हटाना होगा

  • नई कार्रवाई में गाड़ी मालिकों को केवल 5,000 रुपये का जुर्माना भरकर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी. जिस पार्ट या मॉडिफिकेशन को अवैध माना जाएगा, उसे गाड़ी से हटाकर गाड़ी को दोबारा उसके मूल रूप में लाना होगा. इसके बाद गाड़ी को फिर से इंस्पेक्शन के लिए पेश करना पड़ेगा. जांच में नियमों के मुताबिक पाए जाने के बाद ही गाड़ी दोबारा सड़क पर चलाने की अनुमति मिलेगी.

गाड़ी को मॉडिफाई करने वालों की खैर नहीं, हर हाल में मानने होंगे ये नियम

  • केरल हाईकोर्ट ने खास तौर पर ऐसे मॉडिफिकेशन पर नाराजगी जताई है, जो सड़क पर दूसरे लोगों के लिए परेशानी या खतरा पैदा कर सकते हैं. इनमें बहुत चौड़े टायर, तेज LED लाइट बार और लाल-नीली स्ट्रोब लाइट जैसे बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा बहुत तेज आवाज करने वाले आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट और ऐसे एग्जॉस्ट जिनसे आग की लपटें निकलती हैं, उन पर भी सख्ती की जा रही है.
  • अदालत का मानना है कि इस तरह के बदलाव सिर्फ गाड़ी का लुक बदलने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दूसरे गाड़ी चालकों के लिए परेशानी और सुरक्षा का खतरा पैदा कर सकते हैं. इसी कार्रवाई के तहत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी RTO से पिछले तीन महीनों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 3 सितंबर तक मांगी है.

मॉडिफाइड गाड़ियों को बढ़ावा देने वालों पर भी नजर

  • इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ गाड़ी मालिकों तक सीमित नहीं है. ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी नजर रखी जा रही है, जो अवैध रूप से मॉडिफाइड गाड़ियों के वीडियो या रील बनाकर उन्हें बढ़ावा देते हैं. अधिकारियों से ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई की अलग रिपोर्ट भी मांगी गई है. यानी अब गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना भी जांच के दायरे में आ सकता है.
  • एक तरफ MVD और पुलिस अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्ती कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार कुछ छोटे और सुरक्षित बदलावों को कानूनी मंजूरी देने पर विचार कर रही है. परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन के मुताबिक सरकार 100 दिनों के भीतर ऐसे जरूरी बदलावों को मंजूरी देने की संभावना पर काम कर रही है, ताकि गाड़ी मालिकों को राहत मिल सके.

गाड़ी को मॉडिफाई करने वालों की खैर नहीं, हर हाल में मानने होंगे ये नियम

मोटर वाहन अधिनियम में क्या है नियम?

  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत गाड़ी की मूल बनावट या स्वरूप में ऐसा बदलाव करना प्रतिबंधित है, जो नियमों के अनुरूप न हो. केरल में मॉडिफिकेशन को लेकर पहले 18 बदलावों की सूची जारी की गई थी, लेकिन इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही. अब MVD ने लोगों की राय जानने के लिए पब्लिक सर्वे शुरू किया है. इसके आधार पर भविष्य में कुछ सुरक्षित और जरूरी बदलावों को तय फीस के साथ मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है.
  • कहा जा सकता है कि केरल में मॉडिफाइड गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है. अगर किसी कार या बाइक में गैर-कानूनी बदलाव कराया गया है, तो मालिक को 5,000 के जुर्माने के साथ उस मॉडिफिकेशन को हटाने और गाड़ी को दोबारा जांच के लिए पेश करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. इसलिए गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी गाड़ी में कराए गए मॉडिफिकेशन की वैधता की जांच कर लें, खासकर अगर उसमें तेज लाइट, चौड़े टायर, तेज आवाज वाला एग्जॉस्ट या अन्य आफ्टरमार्केट बदलाव किए गए हैं.

यह भी पढ़ें:-

मेट्रो से उतरते ही तुरंत रेंट पर ले सकते हैं ये स्कूटर, शुरू हुई ये खास सर्विस 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 

Read More
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

New Hyundai Bayon से उठा पर्दा, 26 अक्टूबर को होगी लॉन्च
New Hyundai Bayon से उठा पर्दा, 26 अक्टूबर को होगी लॉन्च
BMW-Mercedes को टक्कर देने आई नई Audi Q3, जानें कितनी दमदार
BMW-Mercedes को टक्कर देने आई नई Audi Q3, जानें कितनी दमदार
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटा तो CTI ने किया स्वागत, कहा- पीएम मोदी को...
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटा तो CTI ने किया स्वागत, कहा- पीएम मोदी को...
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
Toyota Glanza में होगा बड़ा बदलाव, 4-सिलेंडर इंजन हो सकता है बंद
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
पटना में टेक पार्क, वैशाली में 5 स्टार रिसॉर्ट, सम्राट कैबिनेट से कई एजेंडे पास
पटना में टेक पार्क, वैशाली में 5 स्टार रिसॉर्ट, सम्राट कैबिनेट से कई एजेंडे पास
INDIA Bloc March Live: INDIA गठबंधन की SC में 'वोट चोरी' की अर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC का नाम
LIVE: INDIA गठबंधन की SC में 'वोट चोरी' की अर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC का नाम
OTD: भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
केरल कांग्रेस ने मांगा CJI का इस्तीफा, 'अगर कानून-व्यवस्था संभालना...'
केरल कांग्रेस ने मांगा CJI का इस्तीफा, 'अगर कानून-व्यवस्था संभालना...'
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
Embed widget