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इस राज्य में पुरानी कार का नंबर ही नई गाड़ी पर भी रख सकते हैं, ये है नियम

Vehicle Registration Number: आमतौर पर जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया ही होता है. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने वाहन के साथ ही खत्म हो जाता है.

Vehicle Registration Number Transfer: आमतौर पर जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया ही होता है. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने वाहन के साथ ही खत्म हो जाता है. लेकिन, अब गुजरात में नई पॉलिसी लाई गई है, जिसके अनुसार अगर आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नए वाहन पर जारी रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकेंगे. आप पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन पर ट्रांसफर करा सकते हैं.

हाल ही में गुजरात सरकार इससे संबंधित नियम लेकर आई है. इसके तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर यूज किया जा सकता है. हालांकि, इससे पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह नियम लाया जा चुका है. इसके बाद अब गुजरात सरकार भी ऐसा नियम लेकर आई है. राज्य के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है.

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पूर्णेश मोदी ने कहा, “दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद, आवेदकों की मांगों पर विचार करते हुए गुजरात ने भी व्हीकल नंबर रिटेंशन पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है. इस नीति के तहत अब वाहन मालिक अपने वाहन का नंबर दो बार रख सकेंगे.” नियम के अनुसार, वाहन स्क्रैप होने पर नए वाहन को रिटेंन्ड नंबर यानी स्क्रैप हुए वाहन का नंबर दे दिया जाएगा.

हालांकि, नियम के अनुसार, जो वाहन स्क्रैप हुआ है, उसका मालिक और जो नया वाहन लिया जा रहा है, जिस पर पुराने वाहन का नंबर ट्रांसफर किया जाना है, उसका मालिक एक ही होना चाहिए. यह इस नियम की मुख्य शर्तों में से एक है. नए वाहन को रिटेन्ड नंबर के आवंटन की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी की जाने का प्रावधान किया गया है. नंबर ट्रांसफर के लिए तय फीस भी देनी होगी. 

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गुजरात सरकार के अनुसार, राज्य में च्वॉइस नंबर के लिए तय फीस के प्रावधानों के समान होगी. जैसे- दोपहिया वाहनों के लिए गोल्डन नंबर की 8,000 रुपये, सिल्वर नंबर की 3,500 रुपये और अन्य नंबरों की 2,000 रुपये होगी.

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