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यूपी में DJ पर लगा बैन, नियम तोड़ने पर होगी 5 साल की सजा
ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रदेश में डीजे बजाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही कहा है की अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो डीजे बजाने पर पांच साल तक की उम्र कैद या फिर एक लाख तक का जुर्मान लगाया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है की अगर डीजे बजाने या किसी और तरह से ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाएगा तो उस इलाके के थाना इंचार्ज की जवाबदेही होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की ध्वनि प्रदूषण बच्चों , बुज़ुर्गों और मरीज़ों के लिए हानिकारक है साथ ही ध्वनि प्रदूषण नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है।
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