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Azam Khan के विधायक बेटे Abdullah का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन
प्रयागराज, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता व रामपुर सीट से सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अदालत ने चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से यह फैसला सुनाया। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने अब्दुल्ला आजम के चुनाव के खिलाफ याचिका दी थी। इस याचिका में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट की जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने इस पर अपना निर्णय दिया। आपको बता दें कि इस मामले में 27 सितंबर को जजमेंट रिजर्व हुआ था।
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त लहर चली थी, वहीं रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। अब्दुल्ला आजम ने भाजपा की उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे।
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion



















