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Firecracker Ban: SC का बड़ा आदेश, NCR में Green Crackers के निर्माण को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है. दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि, बिना परमिशन दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सभी पक्षों से बात कर पटाखों की बिक्री का समाधान निकाला जाए. अदालत ने यह भी कहा कि पूरी पाबंदी का सही असर नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति देते हुए साफ किया कि यह मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा. उत्पादक देश के दूसरे हिस्सों में ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं, लेकिन दिल्ली NCR में बिक्री के लिए अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली NCR में पटाखों पर पहले लगाई गई पूर्ण पाबंदी का अपेक्षित असर नहीं हो पा रहा था.
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