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130th Constitutional Amendment Bill: 30 दिन जेल तो जाएगी कुर्सी, नया कानून संसद में पेश!
आज संसद में एक नया कानून पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य राजनीति में नैतिकता को बहाल करना है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में 30 दिनों तक गिरफ्तार रहते हैं, तो 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह नियम उन मामलों में लागू होगा जिनमें पांच साल से अधिक की सजा वाली धाराएं लगी हों। अतीत में लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, माधवराव सिंधिया और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। हालांकि, हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ा। सरकार का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करेगा। वहीं, विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह बिल 'अन-इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी को सशक्त करेगा और प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करेगा'। विपक्ष का मानना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी और उनकी सरकारों को अस्थिर करेगी। यह बिल अभी जेपीसी में भेजा गया है।
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