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राजस्थान के स्कूलों को SC का अहम आदेश, फीस नहीं दी तो रिजल्ट न रोकें और ट्यूशन फीस 15% घटायें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों से 15 प्रतिशत कम एनुअल फीस वसूलने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही ये भी साफ-साफ कह दिया कि फीस का भुगतान न करने पर किसी भी स्टूडेंट को वर्चुअल या फीजिकल क्लासेस में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा और न ही उनका एग्जाम रिजल्ट रोका जाएगा.
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