ट्रेन में हुड़दंग, नशा और गाली-गलौज पड़ेगी महंगी, इतने हजार जुर्माने के साथ बीच रास्ते में उतारेगी रेलवे
Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करते हैं जो जान लें, अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

- अंतिम उपाय के तौर पर छह महीने की जेल भी।
Indian Railways Rule: आजकल ट्रेन, मेट्रो या फिर बस में भी कुछ ऐसे यात्री चढ़ जाते हैं जो दूसरे यात्रियों का सफर मुश्किल कर देते हैं. कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिनमें लोग एक-दूसरे से कभी सीट के लिए तो कभी किसी बात के लिए लड़ाई-झगड़ा करते दिखाई देते हैं. सिर्फ यहीं नहीं बल्कि कुछ में तो लोग गंदी-गंदी गली और मारपीट तक पहुंच जाते हैं. लेकिन अब अगर कोई भी यात्री ट्रेन में नशा, गाली गलौज या किसी भी तरह का हुड़दंग मचाते दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
रेलवे ने सख्त किए नियम
केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2026 को लागू करने के बाद रेलवे से जुड़े कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है. अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
जुर्माना न देने पर क्या होगा?
अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या फिर जुर्माना देने से इनकार कर देता है तो उससे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है. इसके साथ ही यात्री को ट्रेन से बीच रास्ते में उतारा भी जा सकता है, ताकि अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. इसके अलावा जुर्माना न देने पर यात्री को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट तक भेजा जा सकता है.
वहां पर जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी जाएगी और इसके साथ ही यात्री को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है. इन सभी नियमों के पीछे रेलवे का मकसद है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री को आरामदायत और सुरक्षित सफर करना को मिले और किसी भी तरह की दिक्कत न हो.
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