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गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार

Railway Rules: अगर आप गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे नियम यात्रियों को अधिकार देते हैं. इन बातों को जानेंगे तो TTE बदसलूकी या मनमानी नहीं कर पाएगा.

Railway Rules: ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी, ऑनलाइन बुकिंग में गड़बड़ी या आखिरी वक्त का कन्फ्यूजन… कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि यात्री बिना सही टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है. जैसे ही TTE दिखाई देता है, घबराहट शुरू हो जाती है. दिमाग में यही चलता है कि अब जुर्माना कितना लगेगा, कहीं उतार तो नहीं देंगे,  या बदतमीजी तो नहीं होगी. लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि रेलवे नियम यात्रियों के अधिकार भी तय करते हैं. TTE सिर्फ नियम के दायरे में ही कार्रवाई कर सकता है. अगर आपको अपने राइट्स पता हों तो न आप डरेंगे और न ही किसी गलत दबाव में आएंगे. जान लीजिए अपने अधिकार.

बिना टिकट होने पर TTE क्या कर सकता है और क्या नहीं?

अगर आपके पास टिकट नहीं है या गलत टिकट है. तो TTE आपको अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता. रेलवे नियमों के मुताबिक वह आपसे तय किराया और निर्धारित जुर्माना लेकर आपको वैलिड टिकट जारी करेगा. आपको उसका प्रॉपर रसीद लेना पूरा अधिकार है. TTE न तो मनमाना अमाउंट मांग सकता है और न ही बिना रसीद के पैसे ले सकता है. इसके अलावा वह यात्री से बदसलूकी, धमकी या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता. उसका काम नियम समझाना और वैलिड प्रोसेस के तहत कार्रवाई करना होता है, न कि डराना और धमकी देना.

क्या ट्रेन से उतारा जा सकता है?

अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और आप स्लीपर या एसी कोच में बैठे हैं, तो TTE आपको सीट खाली न होने की स्थिति में जनरल कोच में जाने के लिए कह सकता है. वह आपको तुरंत ट्रेन से उतार नहीं सकता, जब तक कि नियमों के मुताबिक जरूरी न हो. महिला यात्रियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के मामलों में उसे ज्यादा संवेदनशील रवैया अपनाना होता है.

अगर TTE गलत व्यवहार करे तो यात्री क्या करें?

अगर TTE जुर्माना लगा रहा है, तो पहले उसे आपको साफ साफ बताना होगा कि किस नियम के तहत कितना पैसा लिया जा रहा है. वह अपनी मर्जी से फैसला नहीं सुना सकता. अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है. ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं या धमकाया जा रहा है. तो आप चुप रहने के लिए मजबूर नहीं हैं. रेलवे ने यात्रियों के लिए शिकायत के आसान रास्ते बनाए हैं.

कहां शिकायत करें?

आप सीधे रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा ‘रेल मदद’ ऐप पर भी TTE के खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है. वहां ट्रेन नंबर, कोच और घटना की जानकारी डालते ही शिकायत रिकॉर्ड हो जाती है. याद रखें, TTE किसी भी यात्री से रिश्वत नहीं ले सकता और न ही आपको डरा धमका सकता है. अपने अधिकार जानकर चलेंगे तो सफर सेफ और बिना परेशानी के पूरा होगा.

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