दिल्ली की तरफ जाने से पहले अपनी कार में चेक कर लें ये चीज, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना; क्या है वजह?
अगर आपकी कार नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या किसी दूसरे एनसीआर शहर से दिल्ली में एंट्री करती है और वह बीएस-4 नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरती है तो आप उसे दिल्ली में नहीं ले जा सकते हैं.

दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हवा बहुत खराब लेवल में पहुंच गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास जाने के बाद प्रशासन को सबसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं. दरअसल राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए 24 दिनों बाद दोबारा ग्रेडेउ रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-4 लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही राजधानी और एनसीआर के इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही से लेकर निर्माण कार्य और स्कूलों पर सख्त पाबंदियां लग गई है. ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें पहले ही जांच लेना बहुत जरूरी हो गया है, वरना भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की तरफ जाने से पहले अपनी कार में कौन सी चीजें चेक कर लें नहीं तो तगड़ा जुर्माना लग सकता है.
दिल्ली एनसीआर में फिर क्यों लागू हुआ GRAP-4?
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार शनिवार को शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 400 दर्ज किया गया था, जो रात आठ बजे बढ़कर 428 तक पहुंच गया. वहीं पश्चिमी विक्षोभ, हवा की बहुत धीमी रफ्तार और प्रदूषण की वजह से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई. इसी को देखते हुए सीएक्यूएम की इमरजेंसी बैठक हुई और ग्रेप-4 लागू करने का फैसला लिया गया. इससे पहले दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-1, 2 और 3 की पाबंदियां पहले से ही लागू थी.
दिल्ली में किन गाड़ियों की एंट्री बैन?
ग्रेप-4 लागू होने के बाद दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 से कम स्टैंडर्ड की गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है. जिसका मतलब है कि अगर आपकी कार नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या किसी दूसरे एनसीआर शहर से दिल्ली में एंट्री करती है और वह बीएस-4 नॉर्म्स पर खरी नहीं उतरती है तो आप उसे दिल्ली में नहीं ले जा सकते हैं. हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 मानकों पर चलने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. वहीं ग्रेप-4 के दौरान दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी. सिर्फ जरूरी सामान और आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को ही राजधानी में आने की अनुमति होगी. इसके अलावा बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल गुड्स कैरियर पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली की तरफ जाने से पहले कार में चेक करें ये चीज
क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-4 लागू है, ऐसे में जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. इसलिए अब अगर आपकी कार तय एमिशन मानकों पर खरी नहीं उतरती या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो दिल्ली में एंट्री होते ही आपका चालान कट सकता है या गाड़ी जब्त भी हो सकती है. ऐसे में अब अगर आप दिल्ली जाने का प्लान बना रहे है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पीयूसी सर्टिफिकेट आदि साथ लेकर चलें, क्योंकि गाड़ी के बीएस-4 मानक पर खरी उतरने पर ही आप जा सकते हैं.
नियम तोड़ा तो कितना जुर्माना?
ग्रेप-4 के उल्लंघन पर सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है. प्रतिबंधित कैटेगरी की गाड़ियां पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. वहीं बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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