Tax Saving Tips: नौकरी में रहते हुए Tax भरना पड़ रहा है महंगा? इन टिप्स को फॉलो कर बचाएं अपनी कमाई
Tax Saving Tips: नौकरी में रहते हुए सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है? क्या आप भी इसे बचाना चाहते हैं. तो हम आपको बताते हैं कुछ टैक्स सेविंग टिप्स, जिनकी मदद से आप गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं.

Tax Saving Tips: नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाना सिर्फ निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग से आप अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं. नौकरी में रहते हुए लोग हजारों रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं. ये उनकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ लीगल टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप टैक्स के हजारों रुपये आसानी से बचा सकते हैं.
यहां देखें 7 आसान और लीगल टैक्स सेविंग टिप्स:
धारा 80C का पूरा फायदा उठाएं
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है. इसके लिए आप EPF, PPF, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग FD, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट में निवेश करके बचा सकते हैं.
NPS में निवेश करें
टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करें, धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है. ये 80C की लिमिट से अलग है.
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मेडिकल इंश्योरेंस लें
आजकल अस्पतालों का खर्च काफी बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में अपने और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है. आप अपने माता-पिता के लिए 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इससे आपका टैक्स बचेगा.
HRA और रेंट रिसीट का इस्तेमाल करें
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट मिल सकती है. इसके लिए रेंट एग्रीमेंट और रेंट की रिसीट को संभालकर रखना होगा.
होम लोन पर बचाएं टैक्स
होम लोन लेने पर प्रिंसिपल अमाउंट पर धारा 80C के तहत छूट मिलती है. ब्याज पर धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की कटौती होती है. ऐसे में आप इसमें भी अपना टैक्स बचा सकते हैं.
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कंपनी के बेनिफिट्स का फायदा
कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को फूड कूपन, फोन/इंटरनेट बिल रीइम्बर्समेंट, फ्यूल अलाउंस, लीव ट्रैवल बेनिफिट देती हैं, इनसे टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है. ऐसे में आप इनके इस्तेमाल से भी अपना टैक्स बचा सकते हैं.
निवेश और प्रूफ जमा करें
अगर आप वित्त वर्ष के खत्म होने के समय निवेश के प्रूफ जमा करते हैं, तो ये अभी से ही बंद क दें. बल्कि साल की शुरुआत में ही आपको टैक्स प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए, इससे सही निवेश चुनने का समय मिलता है और जल्दबाजी से बचाव होता है.
Source: IOCL


























