पुलिस नहीं दर्ज कर रही आपकी FIR तो यहां करें शिकायत, जान लीजिए अपने अधिकार
अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है तो घबराएं नहीं. SP, कोर्ट या आयोग तक शिकायत ले जा सकते हैं. कानून ने बतौर नागरिक आपको दिए हैं अधिकार. जान लीजिए अपने काम की बात.

पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई होती है. पुलिस का काम होता है अपराध को होने से रोकना अपराधियों को पकड़ना. जो लोगों के साथ कोई घटना या किसी जुर्म को अंजाम दे दिया जाता है. ऐसे में लोग तुरंत पुलिस थाने जाकर फिर दर्ज करवाते हैं. कई बार जब लोग अपराध का शिकार होते हैं. जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं. तो उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती. कभी पुलिस यह कह देती है कि यह मामला दर्ज करने लायक नहीं है.
तो कभी तकनीकी कारणों का बहाना बना दिया जाता है. आम आदमी के लिए यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति होती है. क्योंकि उसे लगता है कि अब न्याय कैसे मिलेगा. आपको जानना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपके पास दूसरे ऑप्शन होते हैं. कानून ने आपको कई अधिकार दिए हैं और अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही तो भी आप शिकायत आगे ले जा सकते हैं.
FIR दर्ज नहीं हो रही तो क्या करें?
अगर आपके साथ कोई गंभीर अपराध हुआ है. जैसे मारपीट, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा या चोरी तो फिर पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत FIR दर्ज करे. भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं के अनुसार इन मामलों को संज्ञेय अपराध माना जाता है और ऐसे अपराधों की शिकायत मिलने पर पुलिस को एक्शन लेना ही होता है.
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लेकिन अगर थाना आपकी शिकायत नहीं ले रहा. तो आप सीधे जिले के SP या डीएसपी से मिल सकते हैं. उनके पास FIR दर्ज कराने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों होती है. इतना ही नहीं अगर पुलिस जानबूझकर FIR दर्ज करने से मना करती है तो यह उनकी ड्यूटी में लापरवाही मानी जाती है और इसकी शिकायत आप उच्च स्तर तक कर सकते हैं.
शिकायत आगे कहां करें?
अगर स्थानीय थाना और ऊपरी पुलिस अधिकारी भी आपकी समस्या नहीं सुन रहे. तो आपके पास अभी भी रास्ते खुले हैं. आप अपनी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट, न्यायालय या मानवाधिकार आयोग में भी कर सकते हैं. कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर की सुविधा भी दी गई है. जहां बैठकर घर से ही शिकायत दर्ज की जा सकती है.
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आपको बता दें अगर पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी को नजरअंदाज करती है. तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. यानी जिन अधिकारियों ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना किया है. उन पर एक्शन लिया जा सकता है.
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