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National Consumer Rights Day 2025: मॉल में कैरी बैग से लेकर सामान बदलने तक... कब कौन-सा नियम होता है लागू?

मॉल या दुकान से खरीदारी करते समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको कई अधिकार देता है. कैरी बैग चार्ज, खराब सामान का रिफंड और शिकायत से जुड़े नियम जानना हर ग्राहक के लिए जरूरी है.

हम सभी लोग मॉल या दुकानों से शॉपिंग करते हैं और अपनी जरूरतों का सामान लेते हैं, लेकिन क्या आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है. 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक किया जाता है. जब आप किसी दुकान या मॉल से सामान खरीदते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आपको अधिकार मिलते हैं, जिससे खरीदार या उपभोक्ता के साथ दुकानदार किसी भी प्रकार की चीटिंग न कर सके. अगर खरीदार को किसी भी प्रकार की असुविधा या जालसाजी होती है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आवाज उठा सकता है.

क्या दुकानदार कैरी बैग के पैसे ले सकता है?

अगर आप दुकान या मॉल से किसी भी प्रकार का सामान खरीदते हैं, तो मॉल या दुकानदार की तरफ से ग्राहक को उसके खरीदे गए सामान को ले जाने और पकड़ने के लिए कैरी बैग दिया जाता है, जो मुफ्त होता है. लेकिन अगर मॉल या दुकानदार कैरी बैग के पैसे ग्राहक से चार्ज करता है, तो यह कीमत ग्राहक को पहले बतानी होगी या सामान के बिल पर दर्शानी होगी. अगर मॉल या दुकानदार अपने ग्राहक को किसी लोगो या किसी ब्रांड का कैरी बैग देता है, तो वह दुकानदार उस कैरी बैग के पैसे ग्राहक से नहीं वसूल सकता, क्योंकि उस लोगो और ब्रांड नाम वाले कैरी बैग से दुकान या ब्रांड का प्रचार हो रहा होता है. अगर दुकानदार या सेल्समैन अपने ग्राहक को बिना ब्रांड और लोगो वाला यानी सादा कैरी बैग देता है, तो दुकानदार या सेल्समैन उस कैरी बैग के पैसे ग्राहक से वसूल कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 रुपये के बीच, उससे ज्यादा नहीं.

खराब सामान मिलने पर ग्राहक के अधिकार

अगर आप किसी भी दुकान या मॉल से सामान खरीदते हैं और अगर आपके खरीदे हुए सामान में किसी भी तरह का डिफेक्ट या खराबी है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको यह अधिकार देता है कि आप उस खराब सामान को एक्सचेंज करवा सकते हैं या अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास उस सामान का बिल होना जरूरी है. खराब सामान को आप तय समय के अंदर दुकानदार को वापस दे सकते हैं. अगर आपके द्वारा खरीदा गया सामान सही हालत में है, यानी आपके पास उस प्रोडक्ट या आर्टिकल का बिल है, आपने उस सामान का उपयोग नहीं किया है और उसकी हालत ठीक है, तो दुकानदार की एक्सचेंज पॉलिसी और तय समय के अंदर आप उस सामान को एक्सचेंज करवा सकते हैं.

शिकायत कहां और कैसे करें?

दुकानदार या मॉल चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो आप उस दुकानदार या स्टोर की शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके कर सकते हैं. अगर दुकानदार तब भी नहीं मानता, तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

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