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बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने पर कितनी होती है सजा, जान लें रेलवे के नियम

Indian Railway Rules For Chain Pulling: अगर कोई बिना वजह ट्रेन में चेन खींचता है. तो यह कानून अपराध होता है. चलिए आपको बताते हैं. बिना वजह चेन खींचने पर भारतीय रेलवे की ओर से कितनी सजा दी जा सकती है.

Indian Railway Rules For Chain Pulling: भारत में रोजाना ट्रेन के जारिए 3 करोड़ के आसपास यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या के बराबर है. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से कई नियम तय किए गए हैं. जो सभी यात्रियों को ट्रेन के सफर के दौरान मानने होते हैं. अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है.

तो उस यात्री को भारतीय रेलवे के तहत बनाए गए नियम के अनुसार सजा दी जाती है. ट्रेन में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए चेन पुलिंग का ऑप्शन मिलता हैय लेकिन बहुत से यात्री बिना वजह ही चेन खींच देते हैं. अगर ऐसा कोई करता है. तो यह कानून अपराध होता है. चलिए आपको बताते हैं. बिना वजह चेन खींचने पर भारतीय रेलवे की ओर से कितनी सजा दी जा सकती है. 

इन मौकों पर खींच सकते हैं चेन

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री सिर्फ इमरजेंसी स्थिति में चेन खींच सकते हैं. जैसे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई होय या ट्रेन में आग लग गई हो या ट्रेन में डकैती हो रही हो या फिर लूटमार का कोई मामला नजर आ रहा होय इसके अलावा अगर कोई साथी मुसाफिर स्टेशन पर छूट जाता है.

 

जिसमें कोई बच्चा, विकंलाग या बुजुर्ग शामिल होता है. तब भी आप चेन खींच सकते हैं. लेकिन बहुत से लोग बिना वजहों के भी चेन खींच देते हैं. लेकिन ऐसा करना कानून दण्डनीय अपराध होता है और ऐसा करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. तो इसके साथ ही सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.

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बिना वजह चेन खींचने पर इतनी सजा

आपको बता दें ट्रेन के सभी डिब्बों में इमरजेंसी चेन पुलिंग का ऑप्शन दिया जाता है. लेकिन अगर कोई बिना वजह के चेन खींचता है. तो फिर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत उसे सजा दी जाती है. भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141बिना वजह चेन खींचना अपराध है. अगर चलती ट्रेन में सफर करने वाला कोई भी यात्री बिना किसी ठोस वजह और कारण के चेन खींचता है.

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तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है. नियमों के मुताबिक कम से कम एक साल तक की सजा हो सकती है. तो वहीं एक हजार रुपये का  जुर्माना जो एक हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में में जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान हैं. 

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