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Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून

Tax Free Gifts: अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश से ₹4 लाख भेजे तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या फिर नहीं. आइए जानते हैं क्या इस सवाल का जवाब और क्या हैं आयकर विभाग के नियम.

Tax Free Gifts: अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश से आपको पैसे भेजता है तो क्या उन पैसों पर टैक्स लगेगा या नहीं? ऐसे सवाल अक्सर लोगों की चिंता की वजह बनते हैं. आज हम बात करेंगे कि यदि विदेश में रहने वाला कोई रिश्तेदार ₹4 लाख रुपए भेजता है तो क्या इस पर कोई टैक्स लगेगा या फिर नहीं. आइए जानते हैं आयकर नियमों के मुताबिक क्या है इसका जवाब.

क्या विदेश से आए पैसों पर लगेगा टैक्स? 

आयकर अधिनियम के अंतर्गत रिश्तेदारों से प्राप्त किया गया कोई भी धन, चाहे वह राशि कितनी भी बड़ी हो पूरी तरह से कर मुक्त है. इसका मतलब है कि विदेश में रहने वाला कोई भी दोस्त या परिवार का सदस्य चार लाख या फिर उससे भी ज्यादा धन भारत भेज सकता है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट आयकर विभाग के उन प्रावधानों का हिस्सा है जिनमें वास्तविक पारिवारिक हस्तांतरण का समर्थन किया जाता है और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाई जाती है.

कौन हो सकते हैं रिश्तेदार?

रिश्तेदारों में आपके जीवन साथी, भाई-बहन और उनके जीवन साथी, आपके माता-पिता के भाई-बहन, बच्चों और नाती पोतों जैसे वंशज और यहां तक की आपके जीवनसाथी के पूर्वज भी शामिल हैं. इन नामों के अलावा किसी से भी प्राप्त धन पर टैक्स छूट नहीं मिल सकती. इसके अलावा गैर रिश्तेदारों से सिर्फ ₹50000 तक की राशि मंगाई जा सकती है, इससे ज्यादा की राशि को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है. यह इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स योग्य है.

विवाह या वसीयत से प्राप्त धन 

इसी के साथ आपको बता दें कि विवाह के अवसर या फिर वसीयत के तहत प्राप्त धन, जिसमें भेजने वाले का आपसे कोई भी रिश्ता हो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. वैसे तो रिश्तेदारों से प्राप्त धन टैक्स फ्री होते हैं लेकिन उसके लिए भी उचित दस्तावेज रखना काफी ज्यादा जरूरी है. इसमें उपहार विलेख, बैंक स्टेटमेंट और पत्राचार शामिल हैं, जो यह साबित करते हैं की राशि उपहार के रूप में ही प्राप्त हुई थी. 

इसी के साथ आपको बता दें कि विदेश से प्राप्त हर तरह का धन टैक्स फ्री नहीं होता. यदि प्राप्त राशि फ्रीलांसिंग काम या फिर व्यावसायिक लेनदेन के बदले में है तो इसे इनकम माना जाता है. इसी के साथ इस राशि पर टैक्स भी लगाया जाता है. इसी के साथ विदेश से प्राप्त वेतन, पेशेवर शुल्क या फिर निवेश लाभ को टैक्स योग्य आय माना जाता है और इसे आयकर रिटर्न में घोषित किया जाना चाहिए.

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स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.

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