Rapido, Ola और Uber ड्राइवरों के लिए काम की खबर, अब कस्टमर से मिली टिप का पैसा नहीं काट पाएगी कंपनी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 में संशोधन करते हुए ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनसे ड्राइवरों को पूरा मेहनताना मिलेगा.

कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं का यूज आज देश के करोड़ों लोग रोजाना करते हैं. ऑफिस जाना हो, देर रात सफर करना हो या फिर अकेले यात्रा करनी हो Ola, Uber और Rapido जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म आम लोगों की जरूरत बन चुके हैं. हालांकि, बीते कुछ समय से इन प्लेटफॉर्म्स पर टिपिंग सिस्टम, डायनामिक किराया और यात्री सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे. अब इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 में संशोधन करते हुए ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनसे ड्राइवरों को पूरा मेहनताना मिलेगा, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर रोक लगेगी.
अब कंपनियां ड्राइवरों की टिप का पैसा नहीं काट पाएंगी
सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि Rapido, Ola और Uber जैसी कंपनियां अब यात्रियों द्वारा दी गई टिप का कोई भी हिस्सा नहीं काट सकेंगी. ग्राहक अगर ड्राइवर को खुशी से टिप देता है, तो वह पूरी की पूरी रकम सीधे ड्राइवर के खाते में जाएगी. पहले कई बार ऐसा देखा गया था कि कंपनियां टिप पर भी कमीशन काट लेती थीं, जिससे ड्राइवरों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था. नए नियमों के बाद ऐसा करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा.
राइड से पहले टिप देना अब पूरी तरह बैन
सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए एडवांस टिपिंग फीचर पर रोक लगा दी है. अब कोई भी यात्री राइड बुक करते समय या यात्रा शुरू होने से पहले ड्राइवर को टिप नहीं दे सकेगा. सरकार का कहना है कि यह फीचर अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) बन चुका था, क्योंकि ज्यादा टिप देने वाले यात्रियों को पहले कैब मिल जाती थी. राइड बुकिंग एक तरह की नीलामी बन गई थी. Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने भी इस सिस्टम पर आपत्ति जताई थी.
अब सिर्फ राइड पूरी होने के बाद ही टिप दे सकेंगे यात्री
नए नियमों के मुताबिक टिप देने का ऑप्शन सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद ही ऐप में दिखेगा. टिप देना पूरी तरह वॉलेंटरी होगा. कोई दबाव, पॉप-अप या भ्रामक संदेश नहीं दिया जाएगा. सरकार ने यह भी कहा है कि टिपिंग सिस्टम Consumer Protection Act, 2019 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए.
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