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Gender Change Law: जेंडर चेंज करने के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं? ये कितना आसान है?

Gender Law: भारत में लिंग परिवर्तन एक कानूनी प्रक्रिया है. लिंग परिवर्तन के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं. आइए इस लेख के माध्यम से लिंग परिवर्तन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया को समझते हैं..

Gender Change Law: किसी एक के लिंग को चुनने की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, चाहे वह किसी भी जाति और पंथ का क्यों न हो. बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि समय बीतने के साथ किसी को लगता है कि उसकी पहचान उसके जन्म के लिंग से मेल नहीं खाती है. ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति अपना लिंग (Gender) चेंज करवाना चाहे तो वह कानूनी तौर पर ऐसा करवा सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति को लिंग पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं लिंग परिवर्तन के लिए जरूरी नियम क्या है? और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है.

जेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होता है. उसके बाद आपके आवेदन पर कार्यवाही होती है. आइए आवेदन के नियमों को जानते हैं.

जेंडर चेंज एफिडेविट बनवाना

एक बार जब आप अपने लिंग को बदलने का फैसला कर लेते हैं तो इस कड़ी में पहला कदम एक हलफनामे का मसौदा तैयार करना होता है. इस हलफनामे (Affidavit) में लिंग परिवर्तन की घोषणा की जाती है. इसमें आपका नाम, पिता का नाम, पता, आयु और लिंग बताना होता है. यह ध्यान रहे कि हलफनामे में दिए सभी विवरण सहायक सरकारी पहचान प्रमाण में उल्लिखित होने चाहिए. यह हलफनामा एक स्टांप पेपर पर मुद्रित होना चाहिए और नोटरीकृत (Notarized) होना चाहिए.

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इस कड़ी में दूसरा कदम है उस शहर के एक प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन देना है जहां आप रहते हैं. इस विज्ञापन को एक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी रखा जा सकता है. अखबार के विज्ञापन की सामग्री का वर्णन शपथ में भी होना चाहिए.

राजपत्र प्रक्रिया

आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कदम साप्ताहिक राष्ट्रीय राजपत्र (National Gazette) में अधिसूचना है. पूरे नियम के साथ हस्ताक्षरित आवेदन को अनिवार्य दस्तावेजों के साथ दर्ज करना होगा. दाखिल करने के समय निर्धारित सरकारी शुल्क का भी भुगतान आपको करना होगा.

राजपत्र प्रकाशन

आवेदन को जमा करने के बाद संबंधित विभाग आपके उस आवेदन पद की समीक्षा करता है, जिसे लिंग परिवर्तन अधिसूचना ई-गजट में प्रकाशित किया जाएगा. लिंग परिवर्तन अधिसूचना को ई-राजपत्र में प्रकाशित होने में 45-60 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है. प्रकाशित होने के बाद आवेदक को उसकी ईमेल पर इस राजपत्र की एक कॉपी मिल जाती है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाग कोई भौतिक प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है.

लिंग परिवर्तन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • लिंग परिवर्तन के लिए एक आवेदन पत्र तैयार करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:
  • स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण की कॉपी (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट)
  • दो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज के फोटो
  • वह मूल समाचार पत्र, जिसमें आपने अपने लिंग परिवर्तन का विज्ञापन छपवाया था.
  • आवेदक और दो प्रमुख गवाहों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक नमूना प्रोफार्मा.
  • प्राधिकरण को पंजीकरण शुल्क के साथ लिखा हुआ एक अनुरोध पत्र.

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