बच्चों की पढ़ाई या घर के लिए पीएफ से कब और कितना निकाल सकते हैं पैसा, जानें जरूरी नियम
PF Withdrawal Rule: EPFO के नियमों के अनुसार कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई या घर से जुड़ी जरूरतों के लिए PF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. आइए जानते हैं, कब और कितनी राशि निकाली जा सकती है.

EPF Withdrawal: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में पैसा जमा होता है, तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है. आमतौर पर लोग अपने PF को सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बचत मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसमें जमा रकम का कुछ हिस्सा पहले भी निकाला जा सकता है. हालांकि, इसके लिए EPFO ने अलग-अलग जरूरतों के मुताबिक कुछ नियम और शर्तें तय की हैं.
ऐसे में अगर आपको बच्चों की पढ़ाई या घर के खर्च के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप तय नियमों के मुताबिक आप PF से रकम निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं इन जरूरी कामों के लिए आप कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं.
बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना निकाल सकते हैं PF?
अगर आपको बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप अपने पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं.
- आप अपने शेयर और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 50% तक निकाल सकते हैं.
- यह सुविधा सिर्फ 10वीं के बाद की उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध है.
- इसके लिए कम से कम 7 साल की EPF सदस्यता पूरी होना जरूरी है.
- नए नियमों के मुताबिक, पूरी नौकरी के दौरान शिक्षा के लिए 10 बार तक निकाल सकते हैं.
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घर खरीदने या बनवाने के लिए क्या हैं नियम?
- घर खरीदने, मकान बनवाने या प्लॉट खरीदने के लिए भी EPF से एडवांस लिया जा सकता है.
- आप अपने EPF बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं.
- इसके लिए कम से कम 5 साल की नौकरी/EPF सदस्यता पूरी होना जरूरी है.
- इस मकसद के लिए पूरी नौकरी के दौरान 5 बार तक निकासी की अनुमति है.
ऑनलाइन कैसे निकालें PF का पैसा?
- सबसे पहले EPFO UAN Portal पर लॉगिन करें.
- मैनेज सेक्शन में जाकर आधार, पेन और बैंक KYC वेरिफाई करें.
- ऑनलाइन सर्विसेस में जाकर क्लेम (Form 31, 19, 10C) ऑप्शन चुनें.
- बैंक अकाउंट वेरिफाई करने के बाद ऑनलाइन क्लेम सेक्शन पर क्लिक करें.
- आंशिक निकासी के लिए Form 31 (PF Advance) चुनें.
- निकासी का कारण (पढ़ाई,घर आदि) और राशि दर्ज करें.
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से क्लेम सत्यापित कर सबमिट करें.
- क्लेम सबमिट होने के बाद मिले रेफरेंस नंबर से उसका स्टेटस ट्रैक करें.
निकासी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- KYC पूरी और अपडेट होना जरूरी है.
- अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती.
- गलत जानकारी देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
- केवल EPFO के तय नियमों और पात्रता के मुताबिक ही निकासी की अनुमति मिल सकती है.
























