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ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदल गए... फिर अब ड्राइविंग का टेस्ट कहां होगा? क्या गाड़ी से नहीं बनाना होगा 8?

Driving License New Rules: 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं. इसमें ड्राइविंग टेस्ट को लेकर के भी बड़ा बदलाव हुआ है. चलिए जानते हैं नए नियम क्या हैं.

Driving License New Rules: किसी भी देश में अगर आपको गाड़ी चलानी है. तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है. बिना उसके आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे. सड़कों पर वाहनों चालकों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए गए है. इन नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी जरूरी होता है. 

भारत में 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकता है. लेकिन कल यानी 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं. इसमें ड्राइविंग टेस्ट को लेकर के भी बड़ा बदलाव हुआ है. चलिए जानते हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किस तरह से देना होगा ड्राइविंग टेस्ट. क्या होगी इसकी प्रक्रिया. 

ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब नहीं जाना होगा आरटीओ

सामान्य तौर पर जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन देता है तो उसे आरटीओ दफ्तर जाकर पहले कंप्यूटराइज टेस्ट देना होता है. फिर उसके बाद आरटीओ में ही ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. तब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बन पाता है. लेकिन 1 जून से भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं इन बदलावों के तहत अब  ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालंकि यह ऑप्शनल होगा 

प्राइवेट इंस्टिट्यूट में दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट

नए नियम के मुताबिक अब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देगा तो उसे आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. वह किसी प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में भी इस ड्राइविंग टेस्ट को दे सकता है. हालांकि प्राइवेट इंस्टिट्यूट या ड्राइविंग स्कूल आरटीओ द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए. तभी वहां दिया गया ड्राइविंग टेस्ट मान्य होगा. 

लेना होगा सर्टिफिकेट 

प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट देने का मतलब यह नहीं है कि  आवेदक आरटीओ दफ्तर जाने के बजाय किसी ड्राइविंग स्कूल में जाकर वहां उस टेस्ट को दे देगा. और उसका काम पूरा हो जाएगा. बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट देगा तो इंस्टिट्यूट की तरफ से उसे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. जिससे साबित होगा आवेदक ने सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास किया है.

8 बनाना होगा या नहीं ?

आरटीओ दफ्तर में जब कोई ड्राइविंग टेस्ट देने जाता है. कार है या बाइक से 8 के बने हुए शेप में ड्राइविंग करनी होती है. सफलतापूर्वक उसमें से गाड़ी निकालने के बाद कोई ड्राइविंग टेस्ट पास कर पता है. प्राइवेट इंस्टिट्यूट में भी ड्राइविंग टेस्ट लेते वक्त इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मापदंड आरटीओ के ड्राइविंग टेस्ट जैसे ही अपने जाएंगे.  

यह भी पढ़ें: आयुष्मान योजना में कैसे मिलता है लाभ? साल में कितने रुपये तक का इलाज करा सकता है एक व्यक्ति

 

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