जनगणना के दौरान गलती से न दे देना झूठा जवाब, पड़ जाएगा इतना फाइन; जान लें
Census 2027: जनगणना में जो जानकारी दे रहे हैं तो उसमें गलत जानकारी या झूठी जानकारी बिल्कुल न दे. कोई भी गलती या छुपाई हुई जानकारी डाल सकती है परेशानी में. जान लीजिए नियम.

भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. यहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से हर कुछ सालों में जनगणना बेहद जरूरी मानी जाती है. जनगणना केवल संख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है. बल्कि यह देश की योजनाओं और नीतियों की नींव होती है. इससे सरकार को पता चलता है कि कहां कितने संसाधनों की जरूरत है और किस इलाके में किस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए.
भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अब अगली जनगणना जो 2027 में होगी उसे लेकर तैयारियां चल रही हैं. इस बार अगर आपसे जानकारी मांगी जाती है और आपने उसमें झूठा जवाब दे दिया. तो मामला हल्के में नहीं लिया जाएगा. दरअसल जनगणना से जुड़ी गलत जानकारी देने पर कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. जान लीजिए ऐसा करने पर कितना देना पड़ सकता है फाइन और क्या हो सकती है सजा.
जनगणना में झूठी जानकारी ना दें
जनगणना में अगर किसी ने जानबूझकर झूठी जानकारी दी तो यह गंभीर अपराध माना जाता है. भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत झूठा जवाब देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कई मामलों में कोर्ट के जरिए सजा भी हो सकती है. गलत जानकारी से योजना बनाने में गड़बड़ी आती है और लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल पातीं. इसलिए अधिकारियों को जो जानकारी दी जाती है. उसे पूरी ईमानदारी के साथ भरना जरूरी है. छोटी-सी लापरवाही भी कानूनी परेशानी में तब्दील हो सकती है और आपको सजा दिलवा सकती है.
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देना पड़ जाएगा फाइन
जनगणना में गलत या झूठी जानकारी देना गंभीर अपराध है. अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को जानबूझकर गलत या अधूरी जानकारी देता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. सिर्फ जानकारी छुपाना ही नहीं. बल्कि सर्वे में भाग लेने से मना करना भी अपराध माना जाता है. और वही सजा लागू होती है.
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आपको बता दें जुटाया गया डाटा पूरी तरह गोपनीय होता है और इसे सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसी कोर्ट या टैक्स अथॉरिटी को सीधे नहीं दिया जा सकता. यहां तक कि सरकारी कर्मचारी अगर अपने काम में लापरवाही करते हैं या गलत एंट्री करते हैं. तो उनके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान है.
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