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Metro Rules: मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करने से कितने रुपये का कटता है चालान? जान लीजिए ये नियम
Metro Rules: ऑफिस और कॉलेज के लिए अधिकतर लोग मेट्रो से जाना आना पसंद करते हैं. ऐसे में डीएमआरसी के कुछ नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है.आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में.
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मेट्रो से सफर करना कुछ लोगों के लिए अब आम बात हो गई है. ऑफिस या कॉलेज जाने आने के लिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन मेट्रो में ज्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है. ऐसे में कुछ लोग मेट्रो की फर्श पर बैठ जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, मेट्रो की फर्श पर बैठना एक अपराध है. इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
फर्श पर बैठने का जुर्माना
बता दें कि दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अगर कुछ लोग फर्श पर बैठे पाए जाते हैं, तो मेट्रो प्रशासन उन पर कड़ी कार्रावई करेगा. मेट्रो के नियमों के अनुसार, जो मेट्रो ट्रेन के फर्श पर बैठता है, उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में लिया जाता है. इसके लिए उससे 200 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया जाता है.
दिल्ली मेट्रो के कुछ नियम
दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के अंदर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करती है. यह नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को कनेक्टिविटी देती है. ऐसे में दिल्ली मेट्रो के कुछ नियम और कानून भी है, जिसका यात्रियों को पालन करना जरूरी होता है. अगर यात्रा के दौरान कोई नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
बिना टिकट यात्रा करने पर लगेगा जुर्माना
मेट्रो के अंदर अगर कोई थूकता है, तो उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके अलावा अगर मेट्रो के अंदर कोई शराब पीकर आता है, गाड़ी के फर्श पर बैठता है या झगड़ा करता है, तो भी उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा साथ ही उसका टिकट भी जप्त कर लिया जाएगा और उसे तुरंत गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी यात्रा वहीं पर रोक दी जाएगी. अगर आप बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करते हैं, तो आपको 50 रुपये और उससे अधिक का जुर्माना देना होगा. अगर कोई पुरुष महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करता है, तो उसे 250 रुपए का जुर्माना भरना होगा.
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