अटल पेंशन योजना के तहत बदल गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जानें कौन कर सकता है आवेदन
सरकार ने अटल पेंशन योजना की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं. साथ ही इसमें अप्लाई करने के लिए नया अपडेटिड फॉर्म भी जारी किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन कर सकता है इस योजना में अप्लाई?

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में नया अपडेट देखने को मिला है. सरकार ने हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं. इस बात की जानकारी देते हुए डाक विभाग ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि 1 अक्टूबर, 2025 से अटल पेंशन योजना के लिए पुराना फॉर्म ऐक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
इस योजना के तहत नया खाता खोलने के लिए भी अपडेटिड फॉर्म भरना होगा. यह बदलाव पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की गाइडलाइंस के तहत लिया हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि APY के फॉर्म में कौन से बदलाव हुए हैं और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की पेंशन योजना है. साल 2015 में लाई गई इस योजना का मकसद अनऑरग्नाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा देना है. इस योजना में सरकार आपको 60 साल की उम्र पूरी करने पर 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये की मिनिमम राशि हर महीने पेंशन के तौर पर देने की गारंटी देती है. इसमें मिलने वाली पेंशन राशि कस्टमर्स की एंट्री के समय की उम्र और सेविंग पीरियड के दौरान दी गई मंथली इंसटॉलमेंट के रेट पर निर्भर करती है. ऐसे में आज तकरीबन 8 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.
फॉर्म में किस तरह के बदलाव हुए हैं?
अब अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को नया अपडेटिड फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म में सबसे बड़ा बदलाव FATCA/CRS घोषणा पत्र है, जो विदेशी नागरिकों और टैक्सपेयर्स के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करता है. इसके चलते अब आवेदकों को अपनी नागरिकता की जानकारी भी देनी होगी कि कहीं वे किसी और देश के नागरिक तो नहीं हैं. सरकार का कहना है कि इस कदम से भारतीय नागरिकों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा.
कौन कर सकता है अप्लाई?
APY के तहत 18 से 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है. साथ ही उस इंसान का सेविंग्स अकाउंट या डाकघर खाता जरूर होना चाहिए. इसके अलावा वह 1 अक्टूबर, 2022 के बाद का आयकरदाता नहीं होना चाहिए. साथ ही इस योजना के नियमित अपडेट और डिटेल पाने के लिए आपको अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर को अपने APY अकाउंट से लिंक करना होगा.
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