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Alcohol Travel Rule: मेट्रो और फ्लाइट में शराब ले जा सकते हैं या नहीं? सफर से पहले जान लें नियम

Alcohol Travel Rule: अगर आप मेट्रो या फ्लाइट से सफर करते हैं और साथ में शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो पहले इससे जुड़े नियम जान लें. अलग-अलग परिवहन सेवाओं और राज्यों में शराब ले जाने के नियम अलग हैं.

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  • यात्रा से पहले एयरलाइन और राज्य के नियम अवश्य जांचें।

Alcohol Travel Rule: अगर आप भी मेट्रो और फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. आप मेट्रो या फिर फ्लाइट में शराब साथ ले जाने कि सोच रहे हैं तो इसके पीछे के नियम के बारे में भी जान लें, वरना आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं. हालांकि, नियम अलग-अलग परिवहन सेवाओं और राज्यों में अलग हो सकते हैं.

मेट्रो में कितनी शराब ले जा सकते हैं?

अगर बात करें दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन की तो DMRC के वर्तमान नियमों के मुताबिक, यात्री मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं. यात्री दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अधिकतम दो सीलबंद शराब की बोतलें साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परमिशन सिर्फ बोतल ले जाने की है, मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर शराब पीने की नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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फ्लाइट में कितनी शराब ले जा सकते हैं?

अब बात करतें हैं फ्लाइट में शराब ले जाने के नियम के बार में. फ्लाइट में शराब ले जाने के नियम अलग हैं. यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिलीलीटर तक के लिक्विड कंटेनर ले जा सकते हैं. हालांकि, व्यवहारिक तौर पर कई एयरलाइंस हैडबैग में शराब ले जाने पर रोक लगाती हैं या फिर उसे सुरक्षा जांच के दौरान जब्त किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शराब को चेक-इन बैगेज में रखना सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है. भारत की घरेलू उड़ानों में यात्री अपने चेक-इन बैग में अधिकतम 5 लीटर तक सीलबंद शराब ले जा सकते हैं.

इन राज्यों में शराब ले जाना पड़ सकता है भारी

ध्यान दें, अगर आपकी फ्लाइट बिहार, गुजरात, मिजोरम या नागालैंड जैसे ड्राई स्टेट्स में जा रही है तो आपके बैग में शराब मिलना कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है.  इन राज्यों में शराब पर रोक है और स्थानीय आबकारी कानून लागू होते हैं. इस तरह के मामलों में जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

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एयरलाइंस के नियम भी हैं अलग

एक ओर बात का रखें खास ध्यान, कुछ एयरलाइंस हैंडबैग में शराब ले जाने को लेकर अलग नियम लागू करती हैं. कई मामलों में सिर्फ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद ड्यूटी-फ्री अधिकृत दुकानों से खरीदी गई शराब को ही परमिशन दी जाती है. इसलिए यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के नियम जरूर जांच लें.

इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मेट्रो और फ्लाइट में शराब ले जाने के नियम अलग-अलग हैं. इसी के साथ ही कई राज्यों के अपने अलग कानून भी हैं. ऐसे में जब भी यात्रा करें तो सबसे पहले संबंधित परिवहन सेवा और राज्य के नियमों की जानकारी लेना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

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