वोडाफोन को झटका, ट्राई के जुर्माने की सिफारिश में HC का हस्तक्षेप से इनकार!

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की ट्राई की सिफारिश में किसी तरह के हस्तक्षेप से आज इनकार किया.
बाजार नियामक ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटरकनेक्टिविटी नहीं दोने के लिए वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. कंपनी ने इसे चुनौती दी है.
न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत ने कहा कि इस मामले में नियामक के अलावा कोई अन्य पक्ष नहीं है इसलिए वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी.
इसके साथ ही अदालत ने वोडाफोन की याचिका पर दूरसंचार विभाग को इस मामले में पक्ष बनाया है और विभाग व ट्राई को कंपनी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी.
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