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UP SIR Draft Voter List में नहीं है नाम तो घबराएं नहीं,1 महीने का वक्त, बस जमा करने होंगे ये फॉर्म्स

Uttar Pradesh SIR Voter List 2026 Draft Roll: यूपी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बस आपको कुछ फॉर्म्स जमा करने होंगे.

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन परीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद आज मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है.  ड्राफ्ट सूची में अगर किसी मतदाता का नाम नहीं है तो वह 6 फरवरी 2026 आपत्ति दर्ज करवा सकता है.

नए नाम दर्ज कराने और नाम कटने वाले मतदाता को फॉर्म-6 भरना होगा. अगर आपका नाम खुद दो बार आ गया है या फिर किसी के नाम पर आपत्ति है या फिर किसी का निधन हो गया है तो उसके लिए आपको फॉर्म-7 जमा करना होगा. वहीं संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. इन फॉर्म्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किया जा सकता है. इन फॉर्म्स के साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस और पहचान प्रमाण पत्र जरूर देना होगा.

UP SIR: फॉर्म 6 में क्या क्या जानकारी देनी होगी?

आवेदनकर्ता को सबसे पहले अपना नाम भरना होगा, जिसमें राज्य की आधिकारिक भाषा में नाम, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम, उपनाम (यदि कोई हो) और हाल की बिना हस्ताक्षर वाली पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है. इसके बाद किसी एक रिश्तेदार का विवरण देना अनिवार्य है, जिसमें पिता, माता, पति या पत्नी में से कोई एक, अथवा अनाथ होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक या तीसरे लिंग के आवेदक के लिए गुरु का नाम शामिल किया जाएगा. रिश्तेदार का नाम भी राज्य की भाषा और अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) दोनों में भरना होगा.

आवेदन में संपर्क विवरण के रूप में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी. इसमें आवेदक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे सकता है या फिर संबंधित रिश्तेदार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज की जा सकती है. इसके बाद आधार से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जिसमें या तो आधार नंबर दर्ज किया जाएगा या यह घोषणा की जाएगी कि आवेदक के पास आधार उपलब्ध नहीं है.

साधु संत और थर्ड जेंडर क्या करें?

आवेदक को अपना लिंग चुनना होगा, जो पुरुष, महिला या तीसरा लिंग हो सकता है. इसके साथ जन्म तिथि DD/MM/YYYY प्रारूप में भरनी होगी और आयु प्रमाण से संबंधित किसी वैध दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी. वर्तमान पते के अंतर्गत सामान्य निवास का पूरा विवरण देना आवश्यक है, जिसमें मकान या अपार्टमेंट नंबर, गली या क्षेत्र, शहर या गाँव तथा ड़ाकघर, पिन कोड़, तहसील या मंड़ल, जिला और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. इसके साथ पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति भी लगानी होगी.

यदि आवेदक को कोई विकलांगता है तो उसका विवरण वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है, जिसमें विकलांगता का प्रकार, उसका प्रतिशत और विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है या नहीं, यह जानकारी शामिल होगी. यदि उसी पते पर रहने वाला कोई परिवार का सदस्य पहले से मतदाता सूची में नामांकित है, तो उसका नाम, आवेदक से संबंध और उसका EPIC (वोटर आईडी) नंबर भी दर्ज किया जा सकता है.

UP SIR: फॉर्म 7 में किस लिए है?

फॉर्म-7 में आवेदक को सबसे पहले अपने स्वयं के विवरण भरने होते हैं, जिनमें उसका नाम, उपनाम (यदि कोई हो), पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और EPIC (वोटर आईडी) नंबर (यदि जारी हुआ हो) शामिल है. इसके बाद उस व्यक्ति का विवरण भरना होता है, जिसके नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति की जा रही है या जिसका नाम मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध किया जा रहा है. इसमें उस व्यक्ति का नाम, उपनाम (यदि कोई हो), पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हो) दर्ज करना होता है.

इसके साथ ही नाम हटाने या आपत्ति करने का कारण स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होता है, जैसे कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, निवास स्थान बदल लेना, या गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल होना. 

UP SIR: फॉर्म 8 में क्या जानकारी देनी है?

फॉर्म-8 में आवेदक को अपना नाम और EPIC (वोटर आईडी) नंबर भरना होता है. इसके साथ आधार से संबंधित जानकारी देनी होती है, जिसमें या तो आधार नंबर लिखा जाता है या यह घोषणा की जाती है कि आधार उपलब्ध नहीं है. संपर्क विवरण के रूप में आवेदक का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दी जा सकती है, या फिर पिता, माता अथवा किसी अन्य रिश्तेदार का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज की जा सकती है. इसके बाद आवेदक को आवेदन का उद्देश्य चुनना होता है, जिसमें निवास स्थान परिवर्तन, मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार, बिना किसी सुधार के डुप्लीकेट EPIC जारी करने का अनुरोध, या स्वयं को दिव्यांग (PwD) के रूप में चिन्हित कराने का विकल्प शामिल होता है.

यदि आवेदन निवास स्थान परिवर्तन के लिए है, तो वर्तमान सामान्य निवास का पूरा पता भरना होता है, जिसमें मकान या अपार्टमेंट नंबर, गली या मोहल्ला, शहर या गाँव, डाकघर, पिन कोड, तहसील या मंडल, जिला और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, तथा पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करनी होती है.

अगर वोटर आईडी गायब हो गई या खराब हो गई तो?

यदि आवेदन मतदाता सूची में सुधार के लिए है, तो अधिकतम चार विवरण चुने जा सकते हैं, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि या आयु, संबंध का प्रकार, संबंधी का नाम, पता, मोबाइल नंबर या फोटो, और इनके सही विवरण के साथ संबंधित दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रति तथा आवश्यकता होने पर हाल की फोटो लगानी होती है.

यदि बिना किसी सुधार के डुप्लीकेट EPIC के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो यह बताना होता है कि वोटर आईडी खो गई है, किसी आपदा जैसे बाढ़ या आग के कारण नष्ट हो गई है, या खराब हो गई है, और खो जाने की स्थिति में एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न करनी होती है.

यदि आवेदन दिव्यांग के रूप में चिन्हित कराने के लिए है, तो दिव्यांगता की श्रेणी, उसका प्रतिशत और दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं, यह जानकारी देनी होती है.

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