Home Bar Rules In UP: घर में Bar बनाना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिए हैं इसके नियम
Home Bar Rules In UP: अगर आप घर में बार बनाना चाहते हैं तो बता दें कि सरकार ने इसके लिए कई नियमों में बदलाव किए है. जिसके तहत आपको बार बनाने के लिए 12 हजार रुपए फीस भरनी होगी.

Home Bar Rules In UP: यूपी (UP) में सरकार ने हाल ही में आबकारी के ढेर सारे नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, इसके तहत अब शराब के शौकीन लोग अरने घर में 12000 रुपए फीस देकर 'होम बार' (Home Bar) बना सकते हैं. जिसके बाद सरकार आपको घर में बार बनाने के लिए लाइसेंस देगी. जोकि हर साल जारी किए जाएंगे. वहीं लाइसेंस लेने के बाद आप घर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शराब का सेवन कर सकते हैं.
होम बार के लिए चाहिए इतना एरिया
बता दें कि घर में बार बनाने के लिए पहले 200 वर्ग मीटर एरिया की जरूरत होती थी,लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 100 वर्ग मीटर कर दिया गया है. वहीं ACS आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया व्यवस्था को सरल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति अपनाई गई है. वहीं सरकार से लाइसेंस लेकर आप आसानी से अपने घर में होम बार बनाकर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर सकते हैं. बता दें कि अब सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की जगह संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय से पास नक्शे की कॉपी देनी होगी.
जानिए कितनी देनी होगी फीस
घर में होम बार बनाने के लिए अब लाइसेंस हर साल जारी किए जाएंगे. इसके लिए आपको 12 हजार रुपए की फीस भरनी होगी और सिक्योरिटी के लिए 25 हजार रुपए जमा करने होंगे. फिर लाइसेंस लेने के बाद आप अपने घर में 15 कैटेगरी की छोटी-बड़ी 71 शराब की बोतलें रख सकते हैं.
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