इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सपा विधायक को बड़ी राहत, मिली जमानत, दो साल से जेल में हैं बंद
Prayagraj News: इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा है. वहीं हाईकोर्ट में जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है.

Allahabad High Court: कानपुर की सीतामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के लिए लंबे वक्त बाद राहत भरी खबर आई है. सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल के मामले में उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
इस मामले में कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था. हालांकि फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. अब गैंगस्टर के एक अन्य मुकदमे में इरफान सोलंकी को जमानत मिलना बाकी है. इरफान सोलंकी इस मामले में पिछले दो साल से जेल में बंद हैं.
इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा है. वहीं हाईकोर्ट में जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है. सोमवार यानी 10 मार्च को भी हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक मामले में जमानत मिली थी.
संभल में तिरपाल से ढकी जाएंगी ये मस्जिदें, होली से पहले एसएसपी ने दी जानकारी
अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे पूर्व विधायक
तब जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने रंगदारी मांगने के आरोप में दोनों भाईयों की जमानत अर्जी मंजूर की थी. गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेंगे. यानी अभी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आएंगे. अगर कोर्ट से उन्हें एक और मामले में जमानत मिलती है उसके बाद ही वह बाहर आ सकेंगे.
बता दें कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी ने बीते विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी. हालांकि सात साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और फिर उस सीट पर उपचुनाव हुआ था. इस उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL






















