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Shahjahanpur: रेप मामले में बढ़ी स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किल, कोर्ट ने फरार घोषित किया
स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था और वकीलों ने पेशी के लिए मोहलत मांगी थी. कोर्ट ने हालांकि मोहलत देने से इनकार कर दिया था और अब चिन्मयानंद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है.
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UP News: यूपी के शाहजहांपुर (Shahjahapur) में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. शिष्या के साथ रेप के मामले में शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है. इससे पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर चुका है.
दरअसल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उस पर बंधक बनाकर रेप करने का मुकदमा चौक कोतवाली में दर्ज कराया था. रेप का मामला शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानन्द को सम्मन भेजे थे. लगातार कोर्ट में पेश ना होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था. कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है. वह कोर्ट में पेश तो नहीं हुआ बल्कि उसके वकीलों ने प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है. अब उन्हें 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश जनपद पुलिस को दिए गए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गईं हैं.
रंगदारी मांगने वाली युवती को मिली थी जमानत
बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की एलएलएम छात्रा को बीते सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी. हाईकोर्ट ने छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था. चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा इसी साल सितंबर महीने से शाहजहांपुर की जेल में बंद थी.
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