पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज में FIR, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
UP News: बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि अयोध्या के भगवान श्रीराम के मंदिर से कुछ अधम एवं नीच प्रवृत्त के लोगों ने भगवान के चढ़ावे से दान की धनराशि को चोरी करने का घृणित एवं अक्षम अपराध किया था.

बिहार स्थित पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है. पप्पू यादव के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 योगेश जैन ने आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है.
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ BNS की धारा 31(4)/338/196/298/299/356 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है. एसीजेएम कोर्ट ने दिनांक 11 अगस्त 2026 को सांसद पप्पू यादव को पेश होने का आदेश दिया है.
सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधु संतों का छद्म भेष धारण करके चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया था. सनातन धर्म के साथ ही साधु संतों और हिन्दुओं को अपमानित करने का आरोप है.
संसद भवन के सामने साधु के पहनावे और भेष-भूषा में चंदा चोरी करने का झूठा दिखावा किया था. अधिवक्ता और बीजेपी के विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है.
जेल की सलाखों में बंद हैं चोरी के आरोपी
बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि अयोध्या के भगवान श्रीराम के मंदिर से कुछ अधम एवं नीच प्रवृत्त के लोगों ने भगवान के चढ़ावे से दान की धनराशि को चोरी करने का घृणित एवं अक्षम अपराध किया था. चढ़ावा चोरी का जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और वे जेल की सलाखों में बंद है.
पप्पू यादव के खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज
बीजेपी नेता ने कहा कि उस घटना को कूटरचित एवं जालसाजी तरीके से परिवर्तित किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी हिस्ट्रीशीटर सांसद जिसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास रंगदारी जबरन वसूली धोखाधड़ी समेत गंभीर अपराधों के 41 मुकदमे दर्ज हैं. जिसने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के सामने हिन्दू एवं हिन्दू धर्म को नीचा दिखाने एवं अपमानित करने, हिन्दुओं की मर्यादा एवं अस्मिता को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है.
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने जानबूझकर सनातन धर्म एवं हिन्दुओं तथा हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को अपमानित करने के उद्देश्य से ढोंग करके फर्जी पुजारी बनकर हिन्दुओं के साथ धोखाधड़ी एवं छल करने का प्रपंच एवं कुकृत्य किया है. जो कि गंभीर दंडनीय अपराध है, ऐसे में उक्त हिस्ट्रीशीटर सांसद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तलब कर दण्डित किया जाना जरूरी है.



















