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Noida Pet Policy: कुत्ता-बिल्ली पालने वाले सावधान! नए नियम आज से लागू, लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

Noida News: नोएडा में पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया था. इसका उल्लंघन करने पर एक मार्च से हर महीने 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में जानवर पालने वालों के लिए नए नियम आज से लागू हो जाएंगे. इसके पहले 12 नवंबर 2022 को नोएडा ऑथारिटी ने इसे लेकर बैठक की थी और कई अहम फैसले लिए थे. यह फैसले पालतू जानवरों से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए लिए गए थे, क्योंकि इसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. जानवर पालने वाले अक्सर इसे लेकर लापरवाही करने पाए जा रहे थे. अब लापरवाही करना महंगा साबित हो सकता है. बोर्ड ने अपनी बैठक में जुर्माने का प्रावधान किया था. आपका कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी कराना पड़ेगा. ये फैसले तीन महीने पहले ही लिए गए थे, लेकिन ये आज यानी एक मार्च से लागू हो जाएंगे. 

लिए गए थे ये फैसले भी
इसके साथ ही पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया था. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको जुर्माना देना होगा. जानवरों को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. वैक्सीन नहीं लगवाने पर जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आपका जानवर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी.

सीईओ ने दी थी जानकारी
बैठक के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने एक ट्वीट में कहा था कि, नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.

वैक्सीनेशन नहीं कराने पर 2 हजार जुर्माना
31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था. पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया था. इसका उल्लंघन करने पर एक मार्च से हर महीने 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर आपका पालतू जानवर पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाता है तो इसकी सफाई आपको ही करनी पड़ेगी. अगर आपका कुत्ता या बिल्ली किसी को काट लेते हैं तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा पालतू जानवर के मालिक को ही उस शख्स का इलाज कराना होगा. यह नियम आज से लागू हो जाएंगे.

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